गया के डेल्हा थाने में यौन उत्पीड़न का केस करने वाली युवती को न्याय दिलाने के बजाय उसे मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेज कर संबंध बनाने की मांग करने वाले दारोगा को महिला थाने की पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
आरोपित दारोगा सुधीर कुमार डेल्हा थाने में युवती द्वारा किये गये केस का आइओ (इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर) था. युवती औरंगाबाद के रफीगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जो वर्तमान में डेल्हा थाना क्षेत्र के खुरखुरा मुहल्ले में रह रही है. यहां एक युवक ने जान पहचान कर युवती के साथ नजदीकियां बढ़ायीं और शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न किया.
पीड़िता द्वारा शादी का दबाव बनाने पर मुकरते हुए फरार हो गया. इसके बाद उसने डेल्हा थाने में मामला दर्ज कराया. काफी दिनों तक मामले में पुलिसिया कार्रवाई नहीं होती देख युवती ने डेल्हा थाने में केस की जांच कर रहे दारोगा सुधीर कुमार से आरोपित की गिरफ्तारी की गुहार लगायी. लेकिन, आरोपित की गिरफ्तारी के बजाय दारोगा सुधीर कुमार युवती के विरोध के बावजूद अश्लील बातें किया करता था.
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परेशान युवती ने एसएसपी से शिकायत करने तक की चेतावनी दी, पर दारोगा पर कोई असर नहीं हुआ और उसने उसी के केस में युवती को फंसा देने की धमकी दी. परेशान युवती ने एसएसपी हरप्रीत कौर से गुहार लगायी. एसएसपी के निर्देश के बाद महिला थाने में डेल्हा थाने के एसआइ सुधीर कुमार के विरुद्ध केस दर्ज किया गया. आरोपित दारोगा बेगूसराय का रहने वाला है.
आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी में साथ ले जाने के दौरान भी दारोगा ने युवती के शरीर को बैड टच करने का प्रयास किया, लेकिन महिला पुलिस के साथ होने के कारण वह सीमित था. साथ ही रात्रि गश्ती में भी दारोगा ने युवती के घर में घुसने का प्रयास किया.
एसएसपी हरप्रीत कौर के निर्देश पर महिला थाने में केस दर्ज किया गया. इसमें सिटी एसपी व मैंने (महिला थानाध्यक्ष रविरंजना) केस की जांच की. जांच के दौरान मामला सही पाया गया. इसके बाद डेल्हा थाने में पोस्टेड आरोपित दारोगा सुधीर कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.
युवती से छेड़छाड़, अश्लील वीडियो भेज कर संबंध बनाने की मांग करने व जातिसूचक टिप्पणी करने के मामले में डेल्हा थाने के सब इंस्पेक्टर सुधीर कुमार को मंगलवार को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अनुसूचित जाति/ जनजाति कोर्ट नम्रता तिवारी की अदालत ने सुधीर कुमार को जेल भेज दिया. इस मामले में महिला शिकायतकर्ता ने प्राथमिकी दर्ज करायी है. मामले में पीड़िता का मंगलवार को धारा 164 के तहत न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी ज्योत्सना ज्योति के न्यायालय में बयान भी दर्ज किया गया. यह मामला महिला थाना कांड संख्या 24/ 2022 से जुड़ा हुआ है .
Published By: Thakur Shaktilochan