Gujarat Election 2022: गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग (EC) ने राज्य के सभी बैंकों को जरूरी निर्देश दिए है. आयोग ने बैंकों से कहा है कि वह खातों में 10 लाख रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन पर नजर रखें. बता दें कि गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा. वहीं, मतगणना 8 दिसंबर को की जाएगी.
अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के खातों में एक लाख रुपये से अधिक का लेनदेन होने पर सूचित करें. न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट की मुताबिक, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्याशी प्रचार के दौरान 40 लाख रुपये से अधिक राशि खर्च नहीं कर सकते और उन्हें इसके लिए बैंक में एक अलग खाता खुलवाना होगा. इसके अलावा, 10 हजार रुपये से अधिक के सभी लेनदेन चेक, आरटीजीएस (RTGS) या ड्राफ्ट के माध्यम से करने होंगे.
गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में लेखा अधिकारी सहदेव सिंह सोलंकी ने बताया कि इन निर्देशों से अवगत कराने के लिए पिछले दो दिन में गुजरात के सभी 33 जिलों में व्यय निगरानी प्रकोष्ठों के नोडल अधिकारियों ने बैंक के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि आरबीआई और चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमने बैंकों को निर्देश देने के लिए कुछ दिन पहले सभी जिला नोडल अधिकारियों को एक पत्र लिखा है.
लेखा अधिकारी ने बताया कि यह प्रत्येक चुनाव में अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रिया है. सीईओ कार्यालय से पत्र मिलने के बाद मेहसाणा के जिला विकास अधिकारी ओम प्रकाश ने शनिवार को एक बैठक बुलाई और जिले के सभी आरबीआई पंजीकृत बैंकों को जरूरी निर्देश दिए. ओम प्रकाश को वहां नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. उन्होंने कहा कि हमने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से हर प्रकार के लेनदेन पर कड़ी नजर रखने और 10 लाख रुपये या उससे अधिक का संदिग्ध लेनदेन होने पर इसकी जानकारी देने के लिए कहा है. यह सभी बैंक खातों पर लागू होता है. जो लोग अपने व्यवसाय के लिए नियमित रूप से इतनी बड़ी राशि का लेनदेन करते हैं, उन्हें छूट दी गई है क्योंकि हम केवल संदिग्ध लेनदेन का पता लगाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हमने सभी बैंकों को उम्मीदवारों के खाते तुरंत खोलने और 1 लाख रुपये से अधिक के सभी लेनदेन की सूचना देने का निर्देश दिया है. यह उम्मीदवार के पति या पत्नी और आश्रितों के बैंक खातों पर भी लागू होता है.
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