अहमदाबाद : गुजरात के अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाका मामले में यहां की विशेष अदालत ने मंगलवार को 49 लोगों को दोषी करार दिया. इन धमाकों में कुल 56 लोगों की मौत हुई थी. जस्टिस एआर पटेल ने 28 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. अदालत ने पिछले साल सितंबर में इस मामले के कुल 77 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई पूरी की थी.
अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के तार प्रतिबंधित संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे और दिसंबर 2009 में कुल 78 लोगों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी. बाद में एक आरोपी के सरकारी गवाह बन जाने के बाद कुल अभियुक्तों की संख्या 77 रह गई. मामले से जुड़े वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि चार आरोपियों की गिरफ्तारी बाद में हुई थी और उनके मामलों की सुनवाई अब भी पूरी होनी बाकी है.
बताते चलें कि 16 जुलाई 2008 में 20 मिनट के अंदर गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में कुल 21 धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 200 अन्य घायल हुए थे. पिछले साल तीन सितंबर को 13 साल पहले हुए बम धमाकों के मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी. हालांकि, विशेष अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस लंबी सुनवाई के दौरान प्रॉसीक्यूशन ने 1100 गवाहों के बयान दर्ज किए.
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आरोपों में यह भी कहा गया था कि इंडियन मुजाहिदीन ने यह धमाके 2002 में हुए गोधरा कांड के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए किया था. अहमदाबाद में धमाकों के कुछ दिन के बाद पुलिस ने सूरत में विभिन्न स्थानों से बम बरामद किए थे. इसके बाद अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 मुकदमे दर्ज किए गए थे.