Jharkhand news: गुमला जिला के बसिया प्रखंड में डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला सुफिया केरकेट्टा का सिर काटकर धड़ से अलग करने के आरोपी को गुमला न्यायालय के जज द्वारा उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. मामला बसिया थाना के मजकेरा सेमराटोली गांव की है. गांव के अजय कुल्लू को मंगलवार को एडीजे-1 सुभाष की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाये. आरोपी अजय कुल्लू को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इसके अलावा आरोपी को धारा 201 के तहत सात साल की सजा व दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है.
घटना 29 अप्रैल, 2012 की है. सुफिया केरकेट्टा की हत्या हुई थी. उसके सिर को काटकर शरीर के बगल में रख दिया गया था. इस सनसनीखेज हत्या के बाद मृतका के पति अंदेरियस केरकेट्टा ने आरोपी अजय कुल्लू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था. दर्ज केस में उसने कहा था कि घटना के दिन वह अपनी पत्नी सुफिया केरकेट्टा के साथ प्रार्थना करने के लिये गया हुआ था. वहां से लौटने पर अजय कुल्लू मेरे घर अपने हाथ में चाकू लेकर आया और मेरी पत्नी को डायन कहकर आरोप लगाने लगा.
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आवेदन में मृतक के पति ने कहा कि हमने भगत से दिखाया, तो भगत ने सुफिया पर डायन बिसाही करने के बारे में बताया. साथ ही कहा कि सुफिया के कारण हम (अजय कुल्लू) बीमार रहते हैं. इतना कहते ही आरोपी ने सुफिया का सर काटने लगा. जिस पर सुफिया के पति अंदेरियस केरकेट्टा ने मदद के लिए गांव वालों को बुलाने गया. कुछ देर बाद जब अंदेरियस अपने घर लौटा, तो देखा कि उसके आंगन में खून गिरा है और किसी को घसीटने के निशान हैं. उस निशान की दिशा पर जाने पर जंगल में देखा कि उसकी पत्नी का सिर काटकर उसके शरीर के बगल में रखा हुआ था.
रिपोर्ट : दुर्जय पासवान, गुमला.