Gumla News: गुमला शहर के रिहायसी इलाका गोकुल नगर में 14 सितंबर 2021 को हुए चर्चित मिथिलेश कुमार साहू (35 वर्ष) की दिनदहाड़े हत्याकांड केस की सुनवाई मंगलवार को हुई. एडीजे-चार संजीव भाटिया की अदालत ने डुमरी जैरागी निवासी मिथिलेश साहू हत्याकांड के मामले में चार आरोपियों ढोढरी टोली निवासी गणेश तिवारी, ईश्वर लकड़ा, बरटोली निवासी अजय राम व पलामू निवासी पूरन एक्का को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं चारों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. वहीं अन्य दो नामजद अभियुक्तों प्रवीण साहू व शुभम साहू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की. घटना 14 सितंबर 2021 की है. घटना के दिन शहर के गोकुल नगर स्थित बाल मजदूरी संस्था के कार्यालय में घुसकर आरोपियों द्वारा संस्था के पदाधिकारी मिथिलेश साहू को गोली मारकर व गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी थी. जिसके बाद मृतक के भाई ने गुमला थाना में दो लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी, परंतु पुलिस अनुसंधान में हत्या के मुख्य आरोपियों का नाम सामने आया था. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
गुमला शहर के गोकुल नगर में बाल मजदूर मुक्ति संस्थान के संचालक मिथिलेश कुमार साहू (35 वर्ष) की दिनदहाड़े हत्या दी गयी थी. अपराधियों ने पहले गोली मारी थी. फिर गला रेत दिया था. घटना 14 सितंबर मंगलवार की सुबह 10 बजे घटी थी. मृतक का घर डुमरी प्रखंड के जैरागी गांव में है. परंतु वह पांच माह से गोकुल नगर में कार्यालय खोलकर अपना एनजीओ चला रहा था. वह मानव तस्करी के खिलाफ काम रहा था. जिस समय मिथिलेश की हत्या की गयी. संस्थान की सदस्य पूजा देवी वहीं पास थी. चश्मदीद के अनुसार घटना के दिन मिथिलेश कुमार साहू नहाकर पूजा अर्चना कर कार्यालय में बैठा था. तभी पांच की संख्या में अज्ञात लोग पहुंचे और अचानक गोली चलने की आवाज आयी थी. चश्मदीद बाहर निकली तो देखा था कि अज्ञात लोगों ने मिथिलेश को गोली मार दी थी.
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