Jharkhand News: सालाना पांच लाख से अधिक कमाई करने वाले सभी व्यक्ति एवं व्यापारी झारखंड प्रोफेशनल टैक्स (Jharkhand Professional Tax- JPT) के दायरे में हैं. सभी से उनकी लायबिलिटी के अनुसार झारखंड प्रोफेशनल टैक्स लेने की तैयारी में राज्य वाणिज्य-कर ने हजारीबाग एवं चतरा में जागरूकता अभियान शुरू किया है. इसमें टैक्स पेयर, चेंबर ऑफ कॉमर्स, प्रोफेशनलस, टैक्स प्रैक्टिशनर, अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आजीविकावृत्ति करनेवाले व्यक्तियों को झारखंड प्रोफेशनल टैक्स देने के लिए प्रेरित करने एवं टैक्स नहीं देने वाले को होनेवाली नुकसान की जानकारी से अवगत कराया जा रहा है.
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना संख्या 31, 19 जून 2020 में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर-अधिनियम 2011 (पेशा कर/ प्रोफेशनल टैक्स) की अनुसूची में संशोधन-कर को एक जुलाई 2017 के प्रभाव से जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड एवं गैर रजिस्टर्ड, जिनका वार्षिक इनकम 5 लाख से अधिक है, सभी को झारखंड प्रोफेशनल टैक्स के दायरे में लाया गया है.
इसके लिए वाणिज्य-कर विभाग में एकल फार्म JPT-1 बनाया गया है. इसमें एक समय में रजिस्ट्रेशन एवं इनरोलमेंट दोनों करना है. रजिस्ट्रेशन स्वीकृत होने के बाद झारखंड प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान करना है. साथ में फार्म-4 बनाया गया है. इसमें भुगतान स्लिप के आधार पर रिटर्न ऑटो जेनरेट की सुविधा उपलब्ध है.
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वाणिज्य-कर के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गयी है. इसके लिए आवेदक को पासपोर्ट साइज एक फोटो, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड अपलोड करना होगा.
अंचल ने एक से 15 दिसंबर, 2021 तक रजिस्ट्रेशन एवं इनरोलमेंट के लिए सुविधा केंद्र बनाया गया है. इसके बाद झारखंड प्रोफेशनल टैक्स की वसूली में सख्ती किया जायेगा. समय पर टैक्स जमा नहीं करनेवाले करदाताओं को एक्स पार्टी ऑर्डर किया जा सकता है.
5 लाख के अंदर इनकम वाले व्यक्ति टैक्स स्लैब के दायरे में नहीं हैं. वहीं, 5 से 10 लाख इनकम पर एक हजार टैक्स का भुगतान करना है. 10 से 25 लाख पर 1500, 25 से 40 लाख पर दो हजार एवं 40 लाख से अधिक इनकम पर 2,500 रुपये झारखंड प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान करना है.
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राज्य वाणिज्य-कर अंचल हजारीबाग (झारखंड प्रोफेशनल टैक्स) के नोडल पदाधिकारी पृथ्वी लाल राय ने समय पर झारखंड प्रोफेशनल टैक्स जमा नहीं करने पर ब्याज वसूली का प्रावधान है. सभी टैक्स पेयर, प्रोफेशनल एवं अजीकावृत्ति करनेवाले को उनकी टैक्स लायबिलिटी के आधार पर प्रोफेशनल टैक्स देना अनिवार्य किया गया है.
रिपोर्ट: आरिफ, हजारीबाग.
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