जमशेदपुर : टाटा मोटर्स में दुर्घटना से मौत होने पर अब आश्रित परिवार को एक करोड़ रुपये मिलेंगे. इस संबंध में कंपनी प्रबंधन और यूनियन के बीच बैठक के बाद सहमति बनी. मृतक कर्मचारी के परिवार को ग्रुप इंश्योरेंस, लाइफ कवर स्कीम, सेवा निधि समेत लगभग 82 लाख से अधिक की राशि मिलेगी. कर्मचारी का सेटलमेंट (पीएफ, ग्रेच्यूटी आदि) को जोड़ देने से यह राशि एक करोड़ तक हो जायेगी.
टाटा मोटर्स के कर्मचारियों को ग्रुप इंश्योरेंस के तहत 50 लाख, लाइफ कवर स्कीम के तहत न्यूनतम 6 लाख रुपये, सेवा निधि के तहत 27 लाख रुपये मिलते हैं. इसके अलावा कर्मचारी का पीएफ, ग्रेच्यूटी आदि लाभ शामिल हैं. इसके अलावा प्रबंधन और यूनियन के बीच ग्रेड रिवीजन समझौते के तहत मृतक की नौकरी की तिथि तक पत्नी को बेसिक, डीए का 50 प्रतिशत, पेंशन में 3500 रुपये, दो बच्चियों की पढ़ाई का खर्च अलग मिलता है.
वहीं, साधारण मौत पर टाटा मोटर्स के किसी कर्मचारी को 43 लाख रुपये मिलेंगे. इसमें ग्रुप इंश्योरेंस के 10 लाख रुपये, सेवा निधि के 27 लाख और लाइफ कवर स्कीम के लगभग 6 लाख रुपये शामिल हैं. इसके अलावा कर्मचारी का पीएफ, ग्रेच्यूटी सहित अन्य राशि अलग से मिलेगी.
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टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते, महामंत्री आरके सिंह ने कंपनी के आइआर हेड दीपक कुमार के साथ बुधवार को बैठक में दुर्घटना बीमा राशि को 32 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये और साधारण बीमा राशि को 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने पर सहमति बनी. टाटा मोटर्स के तमाम मजदूर 50 लाख रुपये के बीमा से आच्छादित होंगे.
यूनियन का कहना है कि अब किसी अनहोनी में 50 लाख का इंश्योरेंस कवर आश्रित परिवार के पास होगा. यह पैसा उनके पैसा और सेवा निधि के अतिरिक्त होगा. दुर्घटना होने पर साधारण बीमा की राशि 10 लाख और दुर्घटना बीमा की राशि 40 लाख रुपये भी मिलेंगे. टाटा मोटर्स में किसी कर्मी की मौत पर अभी लगभग 7 लाख रुपये मिलते हैं. तब सेवा निधि की राशि मात्र 32 हजार थी. नयी यूनियन के अस्तित्व में आने के बाद सेवा निधि की राशि 32 हजार रुपये से बढ़ाकर 27 लाख रुपये हो चुकी है.
Posted By : Mithilesh Jha
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