Jharkhand news: पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर के सैरात बाजार में बनी 10 दुकानों का किराया फिलहाल नहीं बढ़ेगा. इसे स्थगित कर दिया गया है. एसडीओ के निर्देश पर जमशेदपुर अक्षेस द्वारा इसे लागू कर दिया गया था, जिसके बाद कई व्यापारी संगठनों ने इसका मुखर विरोध किया था.
डीसी के निर्देश पर समीक्षा के लिए कमेटी गठित
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विजया जाधव ने शनिवार को इस मामले की सुनवाई कोर्ट लगाकर की. सुनवाई के दौरान उन्होंने आदेश दिया कि जमशेदपुर में सैरात की जमीन पर बनी दुकानों के किराया वृद्धि को फिलहाल स्थगित रखा जायेगा. सैरात बाजार का किराया अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन उपायुक्त के निर्देश पर किया गया है. इस कमेटी में अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, अपर उपायुक्त, विशेष पदाधिकारी जेएनएसी, अंचलाधिकारी गोलमुरी सह जुगसलाई, साकची, कदमा के दुकान समिति के अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए एक कमेटी का गठन किया गया है. गठित कमेटी किराया वृद्धि की समीक्षा के लिए बैठक कर अपना प्रतिवेदन उपायुक्त को समर्पित करेगी.
दुकानदारों ने डीसी से की थी शिकायत
गौरतलब है कि लगभग 50 साल से अधिक समय से टाटा कंपनी ने सैरात की जमीनों पर दुकान बनाकर आवंटित की थी. सैरात दुकानों के किराया वृद्धि को लेकर दुकानदारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मिल कर अपना विरोध जताया था. सैरात बाजार में किराया वृद्धि पर एसडीओ के आदेश के खिलाफ आठ दुकानदारों ने उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कोर्ट में शिकायत भी दर्ज करायी थी.
शहरी क्षेत्र में सैरात बाजार की अधिकतर दुकानें
मालूम हो कि जमशेदपुर में सैरात बाजार की अधिकतर दुकानें शहरी क्षेत्र में है. प्राइम लोकेशन में होने के कारण कई दुकानों की बिक्री हुई है, लेकिन नियम के अनुसार सैरात बाजार की दुकानों की बिक्री नहीं हो सकती है. वहीं, जो दुकानदार दुकान नहीं चला सकते उसे सरकार को वापस करना होता है.
Posted By: Samir Ranjan.