16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Kanpur: 23 किलो ‘विदेशी’ सोना केस में कारोबारी पीयूष जैन को मिली जमानत, हाईकोर्ट ने रखी ये शर्त

Kanpur News: कानपुर नगर के स्पेशल सीजेएम के यहां दाखिल परिवाद के अनुसार, डायरेक्टर जनरल जीएसटी अहमदाबाद की यूनिट ने कन्नौज में जैन स्ट्रीट स्थित पीयूष जैन की इंडस्ट्री में छापा मारकर विदेशी मार्क की 32 सोने की छड़ बरामद की थी.

Kanpur News: इत्र कारोबारी पीयूष जैन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 23 किलो सोने की तस्करी के आरोप में सशर्त जमानत दे दी है.पीयूष को एक करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करनी होगी. साथ ही उसे अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा. इतना ही नही कोर्ट ने साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ भी करने को मना किया है.

197 करोड़ हुआ था बरामद

बता दें कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन अभी जेल में ही रहेगा क्योंकि उसके घर से 197 करोड़ रुपये नगद बरामद हुए थे. इस मामले में अभी जमानत होनी बाकी है. उसमें दो अगस्त को सुनवाई होगी. यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने बुधवार को दिया है.कोर्ट ने कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत लखनऊ के डीआरआई थाने में दर्ज मामले में दाखिल जमानत अर्जी पर 19 जुलाई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था.

Also Read: UP Teacher Transfer: बेसिक शिक्षकों के जिलों के भीतर होंगे तबादले, योगी सरकार ने जारी की ट्रांसफर पॉलिसी

कानपुर नगर के स्पेशल सीजेएम के यहां दाखिल परिवाद के अनुसार, डायरेक्टर जनरल जीएसटी अहमदाबाद की यूनिट ने कन्नौज में जैन स्ट्रीट स्थित पीयूष जैन की इंडस्ट्री में छापा मारकर विदेशी मार्क की 32 सोने की छड़ बरामद की थी. 24 कैरेट गोल्ड से बनी 23 किग्रा वजनी इन छड़ों की कीमत 196.57 करोड़ आंकी गई.

ये है पीयूष पर आरोप

आरोप है कि पीयूष जैन इनकी कोई रसीद नहीं दिखा सका. जांच के बाद स्पेशल सीजेएम कानपुर नगर की अदालत में परिवाद दाखिल किया गया. जमानत के समर्थन में कहा गया कि याची के विरुद्ध विदेशी सोने की तस्करी में शामिल होने का कोई साक्ष्य नहीं है. बरामदगी का कोई स्थानीय गवाह भी नहीं है और केवल विदेशी मार्क होने से यह नहीं कहा जा सकता है कि सोना तस्करी का है.सुनवाई के बाद कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने, ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बगैर देश न छोड़ने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने आदि की शर्तों पर जमानत मंजूर कर ली.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें