Kanpur: कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) के उपाध्यक्ष आईएएस अफसर अरविंद सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश दिए गए हैं कि वह उपाध्यक्ष अरविंद सिंह को न्यायालय के समक्ष पेश कराएं.
उपभोक्ता फोरम ने कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को कई बार अअपनी उपस्थिति दर्ज कराने को कहा था. लेकिन, केडीए उपाध्यक्ष बार-बार फोरम से जारी आदेश की अवहेलना कर रहे थे. इस वजह से उपभोक्ता फोरम ने सख्त रवैया अपनाते हुए कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है.
इसके साथ ही उपभोक्ता फोरम ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को 27 मई 2023 को उपभोक्ता फोरम के समक्ष पेश किया जाए. आपको बताते चलें कि जूही डब्लू ब्लॉक स्थित जवाहर विद्या समिति के आवंटन से जुड़े हुए मामले की सुनवाई के दौरान केडीए उपाध्यक्ष के खिलाफ वारंट जारी किया है.
इस मामले में 39 साल से परिवादी प्लाट पर कब्जा पाने की लड़ाई लड़ रहा है. इसके मुताबिक जूही कलां में जवाहर विद्या समिति को 19 जनवरी 1984 को 5138.67 वर्गमी का एक भूखंड आवंटित किया गया था. प्लाट पर कब्जा नहीं मिलने पर जिला उपभोक्ता फोरम में की गई अपील पर 19 साल बाद आदेश दिया गया कि एक माह के भीतर रजिस्ट्री कराकर समिति को भूखंड का कब्जा दिया जाए. इसके बाद भी कब्जा नहीं मिलने से जिला उपभोक्ता आयोग (पूर्व जिला उपभोक्ता फोरम) ने 15 जुलाई 2022 को 25 दिन में कब्जा दिलाने का आदेश दिया. उपभोक्ता फोरम आयोग ने प्लाट में कब्जे के मामले में नोटिस का जवाब नहीं आने और कानपुर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर आदेश जारी किया है.
रिपोर्ट आयुष तिवारी