कटिहार : गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 का प्रसार रोकने को लेकर जारी दिशा-निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी कंवल तनुज ने आदेश जारी किया है. डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को दिनांक 30 जून तक विस्तारित किया गया है तथा कतिपय अन्य निदेश भी दिया गया है. इसके आलोक में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के द्वारा रविवार को आदेश एवं दिशा-निर्देशों को यथावत लागू एवं अनुपालित करने के लिए निदेशित किया गया है.
गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं गृह विभाग, बिहार सरकार के आदेश के आलोक में कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रो को फिर से खोलने के लिए निर्देशित किया गया है. आदेश में कहा गया है कि चरणबद्ध तरीके से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अन्तर्गत कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में सभी गतिविधियों को अनुमति दी जायेगी. डीएम के आदेश के अनुसार आठ जून धार्मिक स्थल व सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं व शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे.
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जबकि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक व प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि, खोलने के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार व गृह विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी.इन गतिविधियों पर फिलहाल रहेगी रोकस्थिति के आकलन के आधार पर कुछ गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार व गृह विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी.
इसमें सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान तथा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े जनसमूह आधारित कार्यक्रम आदि शामिल है.रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक मुवमेंट पर रोकडीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि नौ बजे से प्रातः 5.00 बजे के बीच व्यक्तियों के मूवमेंट पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन तक सीमित है. इस जोन में 30 जून तक में लॉकडाउन लायू रहेगा. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति रहेगी.
साथ ही व्यक्तियों और वस्तुओं के इंटर स्टेट व इंटर स्टेट मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इसके लिए अलग से पास या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. इसके अलावा कमजोर व्यक्तियों के संरक्षण के उद्देश्य कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है.
आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करेंआदेश में यह भी कहा गया है कि आरोग्य सेतु संक्रमण के संभावित जोखिम की प्रारंभिक पहचान करने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार यह व्यक्तियों और समुदाय के लिए एक कवच का काम करता है. इसलिए आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करना चाहिए. कार्यालयों और कार्य स्थलों में कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं द्वारा सभी कर्मचारियों के मोबाईल फोन में आरोग्य सेतु एप्लिकेशन को स्थापित करने एवं नियमित रूप से।एप्लिकेशन पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने के लिए प्रेरित करेंगे.
Posted by Pritish Sahay