शस्त्र का सत्यापन कराने में लापरवाह रहे अनुज्ञप्तिधारियों को अंतिम अवसर दिया गया है. शुक्रवार तक लाइसेंसी हथियार का सत्यापन नहीं कराने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी. जानकारी के मुताबिक शेष बचे लोगों को 23 अक्तूबर तक हर हाल में अपने लाइसेंसी राईफल, बंदूक, रिवाल्वर एवं पिस्टल का भौतिक सत्यापन कराने को कहा गया है. बताया जाता है कि इस संबंध में जिला दंडाधिकारी आलोक रंजन घोष के द्वारा सख्त आदेश जारी किये गए हैं.
सूत्र बताते हैं कि निर्धारित तिथि तक शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराने वालों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम 1959 एवं आयुध अधिनियम 2016 की सुसंगत धाराओं के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी.
गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने के आदेश दिये गए थे. बीते दिनों अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ के द्वारा पिस्टल व रिवाल्वर का भौतिक सत्यापन किया गया था, वहीं अंचल अधिकारी के द्वारा विभिन्न थानों में राइफल एवं बंदूक का सत्यापन किया गया था.
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विभागीय सूत्र बताते हैं कि में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की संख्या ग्यारह सौ से अधिक है. जिसमें करीब ढाई लोगों ने अपने शस्त्र का सत्यापण नहीं कराया है. ऐसे लोगों को आम सूचना के जरीये अंतिम अवसर प्रदान करते हुए जिला दंडाधिकारी ने 23 अक्तूबर तक अपने शस्त्र का सत्यापन कराने का आदेश जारी किया है. आदेश की अनदेखी करने वालों के शस्त्र की अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने की बातें कही गई है.
Posted by : Thakur Shaktilochan