19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Jharkhand: दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को अदालत ने सुनायी 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

कोडरमा के सतगावां थाना में दहेज हत्या को लेकर मृतका की मां धनवा देवी ने मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में धनवा देवी ने कहा था कि उसकी पुत्री रिंकू देवी का विवाह 5 वर्ष पूर्व संबल निवासी धर्मेंद्र यादव उर्फ बंगाली यादव के साथ हुआ था.

कोडरमा बाजार, गौतम राणा. दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने सतगावां थाना क्षेत्र के सम्बलडीह निवासी और मृतका रिंकू देवी के पति धर्मेंद्र यादव उर्फ बंगाली यादव (पिता-प्रकाश यादव) को धारा 304B/34 के तहत दोषी पाते हुए 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. ये घटना 12 मई 2015 की है. मृतका की मां ने इस मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

सात साल बाद हुई सजा

कोडरमा के सतगावां थाना में दहेज हत्या को लेकर मृतका की मां धनवा देवी (पति-भुखन यादव, खखनबुआ,गोविंदपुर, नवादा, बिहार) द्वारा कांड संख्या 43/15 में मामला दर्ज कराया गया था. दर्ज मामले में कांड की सूचक धनवा देवी ने कहा था कि उसकी पुत्री रिंकू देवी का विवाह 5 वर्ष पूर्व सम्बलडीह निवासी धर्मेंद्र यादव उर्फ बंगाली यादव के साथ हुआ था. विवाह के समय बेटी को दान-दहेज के साथ विदा किया गया था. कुछ दिन तक सबकुछ ठीक-ठाक रहा. उसके बाद अतिरिक्त दहेज के रूप में मोटरसाइकिल, भैंस और गाय की मांग कर उसकी बेटी के साथ उसके पति, सास, श्वसुर और ननद बराबर मारपीट और प्रताड़ित किया करते थे. इसको लेकर कई बार पंचायत भी बैठी. इस दौरान उसकी बेटी को पुत्री हुई.

Also Read: झारखंड के पलामू में ट्रैक्टर से कुचलकर 10 साल के बच्चे की मौत, नहीं हुआ पोस्टमार्टम, FIR भी नहीं

12 साल सश्रम कारावास की सजा

12 मई 2015 को भी उसके साथ मारपीट की गयी. इससे उसकी मौत हो गई. उसका दावा है कि उसकी बेटी की अतिरिक्त दहेज के लिए मारपीट कर हत्या कर दी गयी. पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया. अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बलिराम सिंह की ओर से 13 गवाहों का प्रतिपरीक्षण कराया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुमन जयसवाल ने अपनी दलीलें रखीं. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए मृतका के पति धर्मेंद्र यादव को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए 19 जनवरी 2023 को दोषी करार दिया और शनिवार को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

Also Read: कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड के 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार व 2795 परकोलेशन निर्माण का किया शुभारंभ

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें