झुमरीतिलैया (कोडरमा) : कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच कई लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं. खासकर घर से निकलते समय मास्क या फेस कवर का इस्तेमाल नहीं करने की बात सामने आ रही है. ऐसे में प्रशासन ने अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. शहर के गांधी चौक पर बिना मास्क के घुमते नौ लोगों के विरुद्व तिलैया थाना में प्राथमिकी दर्ज की है. नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी कौशलेश कुमार ने आवेदन देकर थाना कांड संख्या 59/20 दर्ज कराया है.
दर्ज मामले में पंकज गुप्ता पिता आनंद साव निवासी गांधी स्कूल रोड, सोनू कुमार पिता विरेंद्र प्रसाद, सिंटू कुमार पिता धानेश्वर शर्मा, सुनील कु. राणा पिता जगदीश राणा सभी निवासी गुमो, मो सरफराज पिता मो मुस्लिम निवासी माइका नेट, अविनाश कुमार पिता श्रवण चौबे निवासी गांधी स्कूल रोड, संटू कुमार यादव पिता महादेव यादव, सोनू यादव पिता उपेंद्र यादव दोनों निवासी तिलैया बस्ती, पंकज शर्मा पिता विनोद शर्मा निवासी करमा पूर्वी गली को आरोपी बनाया गया है.
बताया जाता है कि कार्यपालक पदाधिकारी पुलिस बल के साथ क्षेत्र भ्रमण में थे. इस दौरान उक्त लोग बिना मास्क के टहलते मिले. पूछे जाने पर सभी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. ऐसे में सभी के विरुद्व कोविड-19 के आदेश का उल्लंघन करने व जीवन के संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलाने के प्रयास का आरोपी बनाते हुए भादवि की धारा 188 व 270 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
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इधर, लॉकडाउन के बीच थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी में भादोडीह के शरारती तत्वों पर विभिन्न आरोप लगाते हुए थाना में स्थानीय लोगों ने आवेदन दिया है. रेलवे कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि कुछ शरारती तत्व गैर कानूनी ढंग से रेलवे लाइन पार कर कॉलोनी में घुस आये व गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी. इस दौरान लोगों ने सड़क और दरवाजा पर थूकने का भी आरोप लगाया गया है.
आवेदन में रेल कर्मियों ने कहा है कि बुधवार को 30-40 की संख्या में भादोडीह से शरारती तत्व रेलवे कॉलोनी में घुसे और गाली-गलौज करते हुए हथियार से लैस उत्पात मचाया. देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कॉलोनी के पश्चिमी छोर रेलवे अस्पताल में बाहरी लोगों का प्रवेश रोकने के लिए बांस-बल्ली लगाया गया है. उसे तोड़कर कॉलोनी में प्रवेश किया तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी. रेल कर्मियों ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. आवेदन में अजय कुमार, अवधेश कुमार सिंह, नरेश कुमार आदि के हस्ताक्षर हैं. इधर, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
आपको बता दें कि झारखंड में घर से बाहर निकलते ही मास्क पहनना अनिवार्य है, वहीं सार्वजनिक जगहों पर पान-मसाला व अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन कर थूकने पर प्रतिबंध है. इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि पान-मसाला व अन्य तंबाकू उत्पाद के सेवन के बाद जहां-तहां थूकने से कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता है. आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 के तहत सार्वजनिक जगहों पर थूकना एक दंडनीय अपराध होगा. इस पर जुर्माना के साथ-साथ छह महीने की जेल भी हो सकती है.