Kodarma News: हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने चंदवारा निवासी टहल रविदास व मनोज प्रसाद को 302 आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 25 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोनों को दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
मामले की हुई सुनवाई
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक पीपी मंडल ने गवाहों का प्रतिपरीक्षण कराया और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन और संजय पांडेय ने अपनी दलीलें रखीं. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया.
क्या है मामला
चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत रितेश कुमार सोनी नामक युवक की हत्या कर शव को पुल के नीचे फेंक दिया गया था. घटना 22 सितंबर 2020 की है. घटना के बाद मृतक के भाई अजित कु. सोनी ने चंदवारा थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में उसने कहा था कि उसके भाई की शादी चंदवारा निवासी विनोद साव की पुत्री सोनी देवी के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद ही घरेलू विवाद से परेशान होकर उसका भाई अपने ससुराल चंदवारा में ही रहने लगा. 22 सितंबर 2020 की शाम को उसके भाई की पत्नी ने फोन कर जानकारी दी कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है और शव को पुल के नीचे फेंक दिया गया है. सूचना के बाद हमलोग वहां पहुंचे तो देखे की भाई के गर्दन में रस्सी का निशान है और सिर पर गम्भीर चोट है. मामले को लेकर उपरोक्त आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कांड संख्या 101/20 दर्ज कराया गया था.
रिपोर्ट : विकास कुमार, कोडरमा