Jharkhand news: कोडरमा जिले में हाल के दिनों में उत्पन्न विवाद व तनाव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है. इसके तहत अब चार या चार से अधिक व्यक्तियों के एकसाथ एकत्रित होने, लाठी, भाला, पारंपरिक अस्त्र-शस्त्र के साथ एकत्रित होने पर रोक रहेगी. साथ ही बिना अनुमति के जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सड़क जाम आदि करने पर प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही अन्य सख्ती रहेगी. वहीं, दूसरी ओर सोमवार को अलग-अलग जगहों पर पुलिस प्रशासन की टीम ने एहतियातन फ्लैग मार्च निकाला. यह कदम कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भ्रामक वीडियो व भड़काऊ संदेश से बचने की अपील के साथ उठाया गया.
जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा झुमरीतिलैया शहर के झलपो से निकले मार्च का नेतृत्व एसडीओ मनीष कुमार ने किया. यहां से मार्च महाराणा प्रताप चौक, झंडा चौक होते हुए तिलैया थाना, भादोडीह होते हुए बाईपास पहुंचकर समाप्त हुआ. मार्च के दौरान एसडीओ ने लोगों को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे भ्रामक वीडियो संदेश से बचने और सोशल मीडिया के माध्यम से जिले की शांति व्यवस्था को भंग करने वालों की सूचना देने की अपील की.
एसडीओ श्री कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन अपने स्तर से भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज पोस्ट करनेवालों पर नजर रख रहा है. कोडरमा अनुमंडल क्षेत्र में 14 फरवरी से धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच लोगों से अधिक को एक जगह पर एकत्रित होने पर कार्रवाई होगी. धारा 144 के दौरान सभी प्रकार के जुलूस, कैंडल मार्च व सभी वैसे कार्यक्रम जिससे जिले की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है उन सभी को प्रतिबंधित किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा शादी विवाह, बाराती, रिसेप्शन, स्कूल संचालन आदि को लेकर दी गई छूट जारी रहेगी.
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वहीं, एसडीपीओ अशोक कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो व भड़काऊ संदेश वायरल करने के मामले में जिला पुलिस ने कुछ लोगों को चिह्नित किया है, जिन्हें संबंधित थाना में बांड भरवाने के बाद हिदायत देकर छोड़ा गया है. पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर नजर रख रही है. लोगों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर आने वाले किसी भी वीडियो या वायरल मैसेज की प्रामाणिकता जांचें बगैर कहीं भी शेयर न करें. फ्लैग मार्च में अंचल अधिकारी अनिल राम, तिलैया थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह सहित भारी संख्या में महिला व पुरूष पुलिस बल के जवान शामिल थे. वहीं कोडरमा में निकला मार्च हनुमान मंदिर होते ध्वजाधारी धाम, जलवाबाद आदि इलाकों में पहुंचा. मार्च में थाना प्रभारी इंदू भूषण व अन्य शामिल थे.
वहीं, जयनगर व चंदवारा प्रखंडों में भी सोमवार को पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला. चंदवारा बजरंगबली चौक से लेकर प्रखंड मैदान तक मार्च किया गया. मार्च में बीडीओ संजय कुमार यादव, अंचल निरीक्षक इंदू भूषण कुमार, थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह, विनय कुमार आदि शामिल थे. वहीं जयनगर में मार्च का नेतृत्व डीएसपी संजीव कुमार सिंह, इंस्पेक्टर अवधेश सिंह, थाना प्रभारी अब्दुल्लाह खान आदि कर रहे थे. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की.
इधर, एसडीओ मनीष कुमार ने धारा 144 लागू करने को लेकर जारी आदेश में कहा है कि झारखंड सरकार के कोविड रोकथाम के लिए निर्गत दिशा-निर्देशों के आलोक में सभी प्रकार के जुलुस प्रतिबंधित रहेंगे तथा सभी प्रकार के मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा. आदेश में कहा गया है कि प्राप्त सूचना के अनुसार कतिपय मांगों को लेकर विभिन्न संगठनों, दलों के द्वारा धरना प्रदर्शन एवं जुलुस निकले जाने की प्रबल संभावना है. इन संगठनों तथा दलों के बीच मतैक्य नहीं होने के कारण आपसी विवाद तथा टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिस कारण से अनुमंडल कोडरमा क्षेत्र में लोकशांति भंग होने की प्रबल संभावना है.
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उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पूरे कोडरमा जिले में निषेधाज्ञा लगाई जाती है. यह आदेश कार्य अवधि के दौरान सरकारी कर्मियों, पदाधिकारियों पर लागू नहीं होगा तथा कार्यरत पुलिस बल, अर्द्धसैनिक बल एवं बैंक गार्डों द्वारा शस्त्र लेकर चलाने पर प्रभावी नहीं होगा. साथ ही दह संस्कार, वैवाहिक समारोह, धार्मिक समारोह पर यह आदेश शिथिल रहेगा तथा शिक्षण संस्थान, अस्पताल, बस पड़ाव में प्रतिक्षारत यात्री अथवा बस में सवार यात्री पर निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं होगा. आदेश 14 फरवरी से अगले आदेश तक लागू रहेगा. इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.
– किसी भी व्यक्ति को अपने अनुज्ञप्ति प्राप्त शास्त्र को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने एवं प्रदर्शित करने पर रोक रहेगी.
– निषेधाज्ञा क्षेत्र के अंतर्गत चार या चार से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने, लाठी, भाला, पारंपरिक अस्त्र-शस्त्र के साथ एकत्रित होने पर रोक.
– बिना अनुमति के जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सड़क जाम करने आदि पर रोक.
– सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पर प्रतिबंध.
– किसी भी धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष पर धार्मिक टिप्पणी एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिबंध.
Posted By: Samir Ranjan.