Jharkhand news: लातेहार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय अमित कुमार की कोर्ट ने हत्या के एक मामले के सभी 7 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. मामला ओझा-गुनी का आरोप लगाकर लालजी उरांव की हत्या करने का है.
लातेहार थाना कांड संख्या 32/14 के तहत मननचोटाग निवासी शीला देवी ने अपने ससुर लालजी उरांव की हत्या ओझा गुनी का आरोप लगाकर करने का आरोप पड़ोसी सुरेंद्र उरांव, देवंती देवी, दासो देवी, शिवनाथ उराव, अंजू देवी, किशन उरांव एवं मोहन उरांव पर लगाया था. इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को खुले अदालत में सजा सुनायी.
Also Read: Jharkhand News: लोहरदगा के बांडी और पुतरार जंगल से 150 केन बम समेत कई हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी
कोर्ट ने लातेहार के मननचोटाग ग्राम निवासी सुरेंद्र उरांव, देवंती देवी, दासो देवी, शिवनाथ उरांव, अंजू देवी, किशुन उरांव एवं मोहन उरांव को हत्या का आरोपी पाया. इसके बाद सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सुधीर कुमार ने मामले को रखा. कोर्ट ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये की सजा मुकर्रर की है.
Posted By: Samir Ranjan.