Central Excise Day 2023: केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है. यह दिवस देश के लिए ‘केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड’ (CBIC) के प्रयासों, सेवाओं और योगदान का सम्मान करने के लिए मानते हैं. 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के कानून को मनाने के लिए यह दिन मनाया जाता है.
‘केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस’ को मनाए जाने का मुख्य लक्ष्य आम लोगों में उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क की अहमियत को समझाना है. आज के दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन बोर्ड की ओर से किया जाता है. इन कार्यक्रमों में जागरुकता कार्यक्रम, पुरस्कार समारोह, सेमिनार, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं शामिल हैं.
यह दिन 24 फरवरी 1944 को स्थापित केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक एक्ट की याद में मनाया जाता है, जिसे 24 फरवरी, 1944 को पारित किया गया था. यह अधिनियम नमक और सेंट्रल ड्यूटी से संबंधित कानून में बदलाव करने के लिए पारित किया गया था. वर्ष 1966 में अधिनियम का नाम बदलकर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 कर दिया गया. अधिनियम की अनुसूची 1 और 2 कर्तव्यों के मूल्यों और दरों से संबंधित थी.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को पहले केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के रूप में जाना जाता था. सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क / केंद्रीय जीएसटी विभाग की स्थापना सीमा शुल्क कानूनों को प्रशासित करने के लिए की गई थी.
अब यह विभाग राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन है जो लेवी से संबंधित नीति निर्माण तथा सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल और सेवा कर और आईजीएसटी संग्रहण, तस्करी की रोकथाम एवं सीबीआईसी के दायरे में सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल और सेवा कर, आईजीएसटी और नशीले पदार्थो से संबंधित मामलों के प्रबंध से संबंधित है.