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IRCTC Latest News: अब रेलवे का अपना कंफर्म टिकट किसी अन्य व्यक्ति को कर सकते हैं ट्रांसफर, तरीका जानें

IRCTC Latest News: कई बार रेल यात्रियों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि टिकट बुक कराने के बाद वे यात्रा नहीं कर पाते हैं. ऐसे में या तो उन्हें टिकट कैंसिल करना होगा और बाद में नया टिकट लेना होगा. हालांकि, हर बार कन्फर्म टिकट पाना आसान नहीं होता है, जिस वजह से रेलवे यह नई सुविधा लेकर आया है.

By Anita Tanvi | September 18, 2022 1:38 PM

IRCTC Latest News: क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जब आपके पास एक कन्फर्म ट्रेन टिकट है लेकिन आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी स्थिति में अब आपको कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि आप किसी और को अपना कन्फर्म टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं. इस संबंध में, भारतीय रेलवे ने एक यात्री द्वारा दूसरे व्यक्ति को कन्फर्म टिकट ट्रांसफर करने के लिए दिशानिर्देशों जारी किया है.

ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले देनी होगी रिक्वेस्ट

रेलवे के नए नियमों से अब एक यात्री अपने परिवार के किसी भी सदस्य जैसे पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी के नाम पर अपना कन्फर्म टिकट ट्रांसफर कर सकता है. इसके लिए यात्री को ट्रेन के छूटने से 24 घंटे पहले एक रिक्वेस्ट देनी होगी. इसके बाद टिकट पर यात्री का नाम काट दिया जाएगा और जिस सदस्य के नाम से टिकट ट्रांसफर किया गया है उसका नाम लिखा जाएगा.

रेल का टिकट एक बार ही कर सकते हैं ट्रांसफर

हालांकि, भारतीय रेलवे ने कहा कि ट्रेन टिकट का ट्रांसफर केवल एक बार किया जा सकता है, यानी अगर यात्री ने अपना टिकट एक बार किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया है, तो वह टिकट बाद में किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. इसलिए, यदि आपने पहले ही किसी को टिकट ट्रांसफर कर दिया है तो आप दूसरी बार सेवा का लाभ नहीं उठा पायेंगे.

टिकट ट्रांसफर करने का तरीका

  • यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे पहले रिक्वेस्ट करना होगा.

  • अगर कोई त्योहार, शादी का अवसर या कोई व्यक्तिगत समस्या है, तो यात्री को प्रस्थान से 48 घंटे पहले टिकट लेना होगा.

  • एनसीसी उम्मीदवार टिकट ट्रांसफर सर्विस का भी लाभ उठा सकते हैं.

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रेल टिकट ट्रांसफर करने के लिए स्टेप-बाइ-स्टेप गाइडलाइन

  • सबसे पहले, आपको टिकट का प्रिंट आउट लेना चाहिए.

  • जिस व्यक्ति को आप टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड ले जाएं

  • अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाएं.

  • टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करें.

  • रिक्वेस्ट प्रस्थान समय से कम से कम 24 घंटे पहले किया जाना चाहिए, हालांकि, यह रिक्वेस्ट करने वाले यात्री के आधार पर भिन्न हो सकता है.

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