National Consumer Rights Day 2021: हर साल 24 दिसंबर को भारत में एक चयनित विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस (National Consumer Rights Day) के रूप में मनाया जाता है. यह दिन लोगों को संरक्षक आंदोलन के महत्व को उजागर करने का एक मौका प्रदान करता है.
जानें राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में:
यह दिन लोगों को उपभोक्ता अधिकारों के अभियान के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में अधिक जागरूक बनाने का अवसर प्रदान करता है.
‘जागो ग्राहक जागो’, जिसका अर्थ है ’जागरूक उपभोक्ता बनें’, उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा शुरू किया गया एक उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम है.
इस पहल के हिस्से केअंतर्गत, सरकार ने चैनलों का उपयोग उपभोक्ता सूचना और शिक्षा के लिए प्रिंट, मीडिया विज्ञापनों, ऑडियो अभियानों और वीडियो अभियानों के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए किया है.
National Consumer Rights Day 2021: उद्देश्य
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य त्रुटिपूर्ण वस्तुओं, सेवाओं में कमी तथा अनुचित व्यापार प्रचलनों जैसे विभिन्न प्रकार के शोषणों के खिलाफ उपभोक्ताओं को प्रभावी सुरक्षा उपलब्ध कराना है. ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके और इसके साथ ही अगर वे धोखाधड़ी, कालाबाजारी आदि का शिकार होते हैं तो वे इसकी शिकायत कर सकें.
National Consumer Rights Day 2021: विषय
साल 2000 से लगातार चली आ रही राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने की यह राष्ट्रीय परंपरा उद्देश्य रखती है कि राष्ट्र का हर एक उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सजग हो और जागरूक रहे.
National Consumer Rights Day 2021: उपभोक्ता के मुख्य अधिकार
-सुरक्षा का अधिकार
-सूचना का अधिकार
-चुनने का अधिकार
-सुने जाने का अधिकार
-निवारण का अधिकार
-उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार