Loading election data...

10 साइबर आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

देवघर. एडीजे दो सह विशेष न्यायाधीश साइबर क्राइम केस अशोक कुमार की अदालत में साइबर ठगी मामले के 10 आरोपियों की ओर से दाखिल अलग-अलग आवेदन पर सुनवाई की गयी.

By Prabhat Khabar News Desk | May 13, 2024 7:32 PM

देवघर. एडीजे दो सह विशेष न्यायाधीश साइबर क्राइम केस अशोक कुमार की अदालत में साइबर ठगी मामले के 10 आरोपियों की ओर से दाखिल अलग-अलग आवेदन पर सुनवाई की गयी. इसमें अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद 10 साइबर आरोपियों उदय शंकर दास, वसंत कुमार दास, मुबारक अंसारी, विनोद कुमार दास, तुलसी दास, राजीव कुमार दास, तुलो दास, संतोष कुमार दास,अल्ताफ शेख एवं अनूप दास की जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी. इनके विरुद्ध साइबर थाना देवघर में केस दर्ज हुआ है, जिसमें गैर जमानती धाराएं लगायी गयी हैं. अदालत ने केस डायरी के तथ्यों का अवलोकन कर आरोपियों को जमानत नहीं दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version