मधुबनी . अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सप्तम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश दिवेश कुमार की न्यायालय में लौकहा थाना क्षेत्र से नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने मामले को लेकर बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी लौकहा के मो. सलीम उर्फ राजू को 376 भादवि व चार पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं इसी कांड के एक अन्य आरोपी लौकहा थाना क्षेत्र के मधपुर निवासी अमरेंद्र यादव को भी दफा 363 भादवि 3 साल कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय में सरकार की ओर बहस करते हुए विशेष लोक अभियोजक मधुरानी ने आरोपी को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता कृष्णदेव यादव ने बहस करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी.
क्या है मामला
विशेष लोक अभियोजक के अनुसार घटना चार सितंबर 2022 की है. करीब 2 बजे रात में सूचिका की पुत्री घर से बाहर शौच के लिए निकली और अचानक गायब हो गयी. जब इसकी जानकारी पीड़िता के परिजनों को हुई तो उसकी खोजबीन की जाने लगी. परिजनों के खोजबीन के दौरान जानकारी मिली की आरोपी मो. सलीम अन्य साथी के साथ मिलकर नाबालिग को पकड़ कर जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले गया है. जाने के क्रम में मधपुर गांव में आरोपी अमरेंद्र कुमार को साथ में लेकर आरोपी कहीं अनजान जगह लेकर भाग गया है. जानकारी के बाद मामले को लेकर पीड़िता की मां ने आरोपी पर अपहरण कर जान से मारने व बेचने के आरोप लगाते हुए लौकहा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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