व्यावसायिक भवन में पांच और आवासीय में 10 प्रतिशत छूट दी जायेगी प्रतिनिधि, हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के व्यावसायिक होल्डिंगधारी को पांच और आवासीय भवन मालिकों को दस प्रतिशत टैक्स जमा करने पर छूट मिलेगी. यह छूट 30 जून तक होल्डिंग टैक्स, पानी टैक्स समेत अन्य टैक्स जमा करने पर दी जायेगी. इसमें आवासीय भवन की महिला, बुजुर्ग और आर्मी कर्मी होल्डिंगधारी को ही लाभ मिलेगा. इस अवधि के बाद टैक्स जमा करने वाले होल्डिंगधारी को बकाया टैक्स के साथ-साथ एक प्रतिशत का अतिरिक्त राशि जमा करना होगा. नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने सभी होल्डिंगधारियों को निर्धारित तिथि तक बकाया टैक्स जमा कर छूट का लाभ लेने की अपील की. मंगलवार को बैठक कर निगम कर्मियों काे शत प्रतिशत वित्तीय वर्ष का होल्डिंग समेत अन्य टैक्स वसूलने का निर्देश दिया है. लोकसभा चुनाव को लेकर नगर निगम क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश सभी कर्मियों को दिया है. इसके लिए नगर आयुक्त ने सभी कर्मियों को मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर शपथ दिलायी. सभी तहसीलदारों को निगम क्षेत्र के सभी मकान, अपार्टमेंट में घर-घर जाकर वोट डालने काे लेकर जागरूक करने को कहा है. इसके लिए निगम ने एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त कर चुनाव जागरूकता कार्य करने का निर्देश दिया है. जागरूकता को लेकर निगम कर्मियों के बीच टी शर्ट वितरण किया गया. मौके पर उप नगर आयुक्त ज्योति सिंह, सहायक नगर आयुक्त बिपिन कुमार, नगर प्रबंधक फरहद अनीसी, राजीव रंजन, अर्पण इंदवार, महफूज आलम, निरंजन सिंह, धमेंद्र राय, जन सुविधा केंद्र के शाखा प्रबंधक सुजीत मिश्रा, शेखर समेत कई लोग शामिल थे.
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30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत तक की छूट
व्यावसायिक भवन में पांच और आवासीय में 10 प्रतिशत छूट दी जायेगी प्रतिनिधि, हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के व्यावसायिक होल्डिंगधारी को पांच और आवासीय भवन मालिकों को दस प्रतिशत टैक्स
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