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देसी शराब के दो धंधेबाजों को पांच-पांच वर्ष की सजा

एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड आरा. 160 लीटर देसी शराब बरामदगी एक मामले में प्रथम उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश संदीप कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को आरोपित पंकज कुमार

एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड आरा. 160 लीटर देसी शराब बरामदगी एक मामले में प्रथम उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश संदीप कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को आरोपित पंकज कुमार व विक्रमा सिंह को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर 2021 को धनगाई थाना के सामने सुबह में तत्कालीन एएसआइ नयन पासवान ने ट्रैक्टर पर भूसा के अंदर छिपा कर रखा 160 लीटर देसी शराब बरामद की थी. उक्त थाना क्षेत्र के केसरी गांव निवासी चालक पंकज कुमार व उसका साथी विक्रमा सिंह को गिरफ्तार किया था. शराब बरामदगी को लेकर पुलिस ने उक्त दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अभियोजन की ओर से तीन गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद प्रथम उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश ने मद्यनिषेध व उत्पाद एक्ट की धारा 30 (ए) के तहत दोषी पाते हुए आरोपित पंकज कुमार व विक्रमा सिंह को उक्त सजा सुनायी.

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