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हत्या मामले में दो दोषी करार, साक्ष्य के अभाव में चार रिहा

धनवार में चार साल पूर्व गला काटकर की गयी थी हत्या

सजा के बिंदुओं पर सुनवाई 20 को

प्रतिनिधि, गिरिडीह

प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने बुधवार को हत्या

धनवार में चार साल पूर्व गला काटकर की गयी थी हत्या

सजा के बिंदुओं पर सुनवाई 20 को

प्रतिनिधि, गिरिडीह

प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है. वहीं, चार को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. यूपी के भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र के कोलापुर निवासी सत्येंद्रनाथ मिश्रा की हत्या मामले में भादवि 302 व 201 में हीरोडीह थाना क्षेत्र के तुलसीडीह के मो. इब्राहिम अंसारी व रेंबा चौक निवासी मकसूद अंसारी को दोषी करार दिया है. इसके अलावा पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा लोगों में रेंबा चौक निवासी नवी मियां, यूपी के भदोही के कौवलापुर के हजरत मियां, जमुआ थाना क्षेत्र के लहंगीया निवासी निजाम मियां एवं हीरोडीह थाना क्षेत्र के तुलसीडीह के खलील मियां शामिल हैं. इस मामले में अदालत 20 जून को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करेगा.

जानिए… क्या है मामला

मामला धनवार थाना कांड संख्या 282/2020 से संबंधित है. प्राथमिकी परसन ओपी के चौकीदार शिवनारायण वर्मा की शिकायत पर दर्ज करायी गयी थी. 31 अगस्त 2020 को धनवार थाना क्षेत्र के जमुनियाटांड़ मैदान में मिला था. अज्ञात व्यक्ति का सिर कटा शव मिला था. शव मिलने के बाद दूसरे दिन घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर मृतक का कटा हुआ सिर भी मिला. घटना के बाद 12 दिनों बाद पुलिस ने सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझायी थी. अवैध संबंध व पैसे के लेनदेन में घटना को अंजाम दिये जाने का खुलासा पुलिस ने किया था. हत्या के आरोपियों ने मृतक को झांसा देकर गिरिडीह लेकर वाये थे. नशे में सत्येंद्र नाथ मिश्रा उर्फ पंडित को चाकू से गर्दन को रेतकर मार डाला गया था. मामले का खुलासा नहीं हो इसलिए सिर और धड़ को दूर-दूर फेंक दिया था. पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले मो. इब्राहिम को गिरफ्तार किया, इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया था. छह लोगों पर इस हत्याकांड का मिलकर साजिश रचने का आरोप था.

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