हाजीपुर में परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है. योजना का लाभ लेने के लिए लाभुकों से एक अगस्त से 25 अगस्त तक आवेदन लिये जायेंगे. योजना के तहत जिला मुख्यालय हाजीपुर प्रखंड को छोड़ सभी अन्य 15 प्रखंडों में सात-सात लाभुकों को योजना के तहत बस की खरीद पर अनुदान दिया जायेगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसका लिंक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. विभागीय अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के आधार पर जिला परिवहन कार्यालय द्वारा प्रखंडवार एवं कोटिवार वरीयता सूची बनायी जायेगी. इसमें जाति के बाद वरीयता का आधार मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता होगा. अधिकतम अंक वालों को वरीयता दिया जाना है. अंक समान होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता मिलेगी. आवेदन के साथ जाति प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र, मैट्रिक योग्यता का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति भी संलग्न करनी है. अपने निवास वाले प्रखंड में ही आवेदक कर सकेंगे आवेदन : जिला परिवहन कार्यालय के पदाधिकारी ने बताया कि आवेदक केवल अपने निवास वाले प्रखंड में ही योजना के लिए आवेदन कर सकता है. जिले के 15 प्रखंडों में जिन सात लाभुकों को इस योजना का लाभ मिलना है उनमें अनुसूचित जाति के दो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दो, पिछड़ा वर्ग के एक, अल्पसंख्यक समुदाय से एक तथा सामान्य वर्ग से एक लाभुक शामिल होंगे. जिन प्रखंडों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या एक हजार से अधिक है उन प्रखंडों में अनुसूचित जनजाति की कोटि में भी एक व्यक्ति को योजना का लाभ दिया जाना है. इसके अतिरिक्त आवेदक को सरकारी सेवा में कार्यरत अथवा नियोजित नहीं होना चाहिए. डीएम की अध्यक्षता में बनेगी चयन समिति : जिला परिवहन पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देश के अनुसार तैयार वरीयता सूची के आधार पर लाभुकों के चयन के लिए तीन सदस्यीय चयन समिति बनायी जायेगी. समिति के अध्यक्ष डीएम होंगे, जबकि डीडीसी और डीटीओ सदस्य सचिव होंगे. रिक्ति एवं योग्यता के आधार पर प्रखंडवार लाभुक के चयन की स्वीकृति समिति देगी. स्वीकृत लाभुक के अतिरिक्त अन्य आवेदनों की योग्यता के आधार पर घटते क्रम में एक प्रतीक्षा सूची बनायी जायेगी. इन दोनों सूची को जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित कर तीन दिनों की समय सीमा में आपत्ति आमंत्रित की जानी है. प्राप्त आपत्ति के निराकरण के बाद अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जायेगा. चयनित आवेदक स्वेच्छा से बस की खरीद करेंगे. इसके बाद आवेदक को एक यूनिक नंबर दिया जायेगा. खरीदे गयी बस को पांच वर्षों तक बिना एसडीओ की लिखित स्वीकृति के बेचा नहीं जा सकेगा. सीएफएमएस के माध्यम से अनुदान का होगा भुगतान : बताया गया कि योजना के तहत चयनित आवेदकों द्वारा स्वेच्छा से बस खरीदे जाने के बाद उससे संबंधित कागजात अनुदान के लिए जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा, जहां आवश्यक जांच के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते में राशि भेज दी जाएगी. यदि लाभुक द्वारा बस किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेकर खरीदा जाता है तो अनुदान की राशि का उपयोग केवल ऋण के भुगतान में ही किया जा सकेगा. योजना के तहत खरीदी गयी बस को पारिवारिक उत्तराधिकार के तहत हस्तांतरित किया जा सकेगा. बस की खरीदारी के लिए किया जायेगा वाहन मेले का आयोजन : डीटीओ ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन बस योजना के तहत जिले के 15 प्रखंडों में सात-सात लाभुकों से आवेदन मांगा गया है. इच्छुक आवेदक एक से 25 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे. प्रखंड विकास पदाधिकारियों के सहयोग से प्रखंड स्तर पर बसों के क्रय के लिए वाहन मेले का आयोजन कराया जायेगा. मेले में अधिकृत बस डीलर, बैंक एवं वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
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