नींबू पहाड़ पर अवैध खनन की सीबीआइ जांच जारी रहेगी
रांची. सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज जिले के नींबू पहाड़ पर सीबीआइ द्वारा की जा रही अवैध खनन की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के
रांची. सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज जिले के नींबू पहाड़ पर सीबीआइ द्वारा की जा रही अवैध खनन की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआइ को नोटिस जारी किया. अदालत ने सीबीआइ को जांच के बाद रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को सौंपने का निर्देश दिया. मालूम हो कि राज्य सरकार ने झारखंड हाइकोर्ट द्वारा 22 फरवरी 2023 को पारित उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें साहिबगंज स्थित नींबू पहाड़ पर अवैध खनन के मामले में चल रही सीबीआइ की जांच पर लगी रोक हाइकोर्ट ने हटा ली थी. गृह विभाग ने आइजी प्रभात कुमार को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डालने के लिए अधिकृत किया था. मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से मना कर दिया. उल्लेखनीय है कि विजय हांसदा नामक व्यक्ति की रिट पिटीशन पर झारखंड हाइकोर्ट ने मामले की सीबीआइ जांच का आदेश दिया था. हांसदा ने बाेरियो पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज कराते हुए नींबू पहाड़ पर अवैध खनन होने की शिकायत की थी. उन्होंने खनन करने से रोकने पर पंकज मिश्रा समेत अन्य पर मारपीट करने और राज्य सरकार पर पुराना मामला खोल कर जेल में डालने का भी आरोप लगाया था.
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