पांच वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, अदालत ने आरोपित को सुनाई उम्रकैद की सजा

प्रतिनिधि, अररिया. न्यायमंडल के एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने विगत 01 वर्ष पूर्व हुए 05 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कर

By Prabhat Khabar News Desk | July 24, 2024 12:15 AM

प्रतिनिधि, अररिया. न्यायमंडल के एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने विगत 01 वर्ष पूर्व हुए 05 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कर साक्ष्य छुपाने के लिए उसकी निर्मम हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के अररिया थाना क्षेत्र के नया टोला, कोचगामा, वार्ड 05 के रहने वाले पुत्र व मां को सजा सुनायी गयी है. दुष्कर्म के मामले में 20 वर्षीय युवक अमित ऋषिदेव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं साक्ष्य को छुपाने के लिए पुत्र व मां क्रमशः अमित ऋषिदेव व तिलिया देवी को 04-04 साल की सजा सुनायी गयी है. न्यायाधीश श्री कुमार ने यह सजा स्पेशल पॉक्सो 40/23 अररिया थाना कांड 520/23 में सुनाया है. पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल पीपी डॉ श्यामलाल यादव ने बताया कि 26 मई 2023 के शाम 07 बजे आरोपी अमित ऋषिदेव अपने पड़ोसी 05 वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर उसके घर से बाहर ले जाकर दुष्कर्म के बाद साक्ष्य को छुपाने के लिए अपनी मां तिलिया देवी के सहयोग से बच्ची के मृत शरीर को खेत में गड्ढा कर दबा दिया था. इस मामले में मृतका बच्ची की मां के द्वारा आरोपितों के विरुद्ध अररिया थाना कांड 520/23 दर्ज किया. इधर, केस की अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी शिल्पी कुमारी के द्वारा दिनरात एक कर सभी गवाहों को गवाही के लिए कोर्ट लाया गया. न्यायालय में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश श्री कुमार ने दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया है. पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल पीपी डॉ श्यामलाल यादव ने दुष्कर्मी को फांसी की सजा देने की अपील की. जबकि बचाव पक्ष से लीगल एड डिफेंस कौंसिल के डिप्टी चीफ अधिवक्ता दुखमोचन यादव ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश श्री कुमार ने आरोपी अमित ऋषिदेव को भादवि की धारा 302 व 376 (एबी) के तहत आजीवन कारावास की सजा सहित 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. वहीं साक्ष्य छुपाने के लिए आरोपी अमित ऋषिदेव व उसकी मां तिलिया देवी को भादवि की धारा 201 के तहत 04-04 साल की सजा सुनायी है. इसके अलावा मृतका के माता-पिता को डीएलएसए के माध्यम से विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत 07 लाख रुपये देने का आदेश जारी किया गया है. वहीं न्यायालय के न्यायाधीश अजय कुमार ने केस की अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी शिल्पी कुमारी के कार्यों की भूरि भूरि प्रशंसा की. न्यायालय के न्यायाधीश अजय कुमार ने कहा कि सभी सजा साथ-साथ चलेगी. बच्चों के बीच स्कूल बैग का वितरण कुर्साकांटा. प्रखंड क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा विभाग से जारी निर्देश का पालन धरातल पर होता दिख रहा है. इधर उत्क्रमित मध्य विद्यालय परासी में मंगलवार को विभाग से छात्रों को प्राप्त बैग जिसमें अध्ययन सामग्री सहित वाटर बोतल व अन्य शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया. जानकारी देते प्रधानाध्यापक दुर्गानंद यादव ने बताया कि विद्यालय में छात्र स्कूल ड्रेस में ससमय पहुंच रहा है. जिससे कक्षा का संचालन दैनिक स्कूली दिनचर्या के बाद नियत समय में शुरू हो जाती है. उन्होंने बताया कि बैग का वितरण वर्ग 01 से 08 तक के छात्रों के बीच किया गया है. जिसमें वर्ग 01 से 05 के 150 छात्र तो वर्ग 06 से 08 के एक सौ छात्रों के बीच बैग का वितरण किया गया है.

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