पीएम शहरी आवास योजना के लाभुकों का होगा चयन प्रत्येक वार्ड में लगेगा शिविर:सिकंदर
ठाकुरगंज. केंद्र सरकार द्वारा शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 स्कीम को लांच करने के साथ ठाकुरगंज नगर पंचायत इस मामले में सक्रिय हो गई है.
ठाकुरगंज. केंद्र सरकार द्वारा शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 स्कीम को लांच करने के साथ ठाकुरगंज नगर पंचायत इस मामले में सक्रिय हो गई है. मंगलवार को मुख्य पार्षद सिकन्दर पटेल ने बताया कि इस योजना के तहत लाभुको का चयन करने के लिए वार्ड वार शिविर लगाये जायेंगे. जिसमें लाभुक जरुरी कागजात लेकर आयें और इस योजना का लाभ उठाये.
उन्होंने बताया कि 17.10.2024 गुरुवार को वार्ड नं 01 एवं 02 , वही 18.10.2024 शुक्रवार को वार्ड नं 03 और 04 तो 19.10.2024 शनिवार को वार्ड नं 05 एवं 06 तो 21.10.2024 सोमवार को वार्ड नं 07 एवं 08 तथा 22.10.2024 मंगलवार को वार्ड नं 09 और 10 और 23.10.2024 बुधवार वार्ड नं 11 एवं 12 के लाभुक आवेदन दे सकते है. बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मतिथि पर 17 सितंबर को केंद्र सरकार ने इस योजना को लांच किया है. पीएम शहरी आवास योजना 2.0 स्कीम के तहत चयनित होने वाले लाभुकों को दाे लाख की बजाय ढाई लाख रुपये मकान बनाने के लिए मिलेगा. गरीबों के साथ-साथ मीडियम क्लास वाले भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं. योजना के तहत 4 तरीकों से लाभ लिया जा सकेगा. जिनके पास जमीन है और मकान नहीं है. उन्हें मकान बनाने के लिए सरकार आर्थिक मदद करेगी.वहीं, वैसे भूमिहीन गरीब परिवार, जिनका कोई ठिकाना नहीं है. वैसे लोगों को सरकार सस्ते मकान बनाकर देगी. किराए पर भी मकान मिलेगा और होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी. 2.0 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी कैटेगरी के परिवारों को लाभ दिया जायेगा. इन तीनों कैटिगरी के लिए क्राइटेरिया भी निर्धारित किया गया है. ईडब्ल्यूएस वर्गों के लिए 3 लाख रुपए, एलआईजी के लिए 3 लाख से 6 लाख रुपए तक और एमआईजी के लिए 6 लाख से 9 लाख रुपए तक सालाना आय का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है. वही, अगर किसी वर्ग की सालाना आय 9 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
स्ट्रीट वेंडर्स व विश्वकर्मा योजना के कारीगर को भी मिलेगा लाभ : सिकंदर पटेल
इस दौरान मुख्य पार्षद सिकन्दर पटेल ने बताया की पीएम आवास योजना 2.0 के अंतर्गत विधवा, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, एससी-एसटी एवं अल्पसंख्यक वर्ग, सफाई कर्मी, पीएम स्वनिधि योजना के तहत चिह्नित स्ट्रीट वेंडर्स, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण श्रमिक एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवार को प्राथमिकता दी जायेगी. नगर निकायों को प्राथमिकता के आधार पर ऐसे लोगों को योजना का लाभ देने का निर्देश दिया गया है.
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