रांची. राज्य के निजी विद्यालयों की बसों में अनिवार्य रूप से महिला कर्मी की ड्यूटी लगाने का निर्देश दिया गया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखा है. जिलों को भेजे गये पत्र में स्कूल बसों में अनिवार्य रूप से महिला कर्मी/शिक्षिका या महिला प्रतिनिधि की ड्यूटी लगाने के लिए कहा गया है. यह निर्देश नाबालिग छात्राओं के विरुद्ध हो रहे अपराध एवं उनकी सुरक्षा को लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में जारी किया गया है.
बसों में टोल फ्री नंबर अंकित करने का निर्देश
सभी स्कूल बसों में टोल फ्री नंबर अंकित करने, जीपीएस की सुविधा देने और विद्यालय में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया है. विद्यालय के आसपास मादक पदार्थ की बिक्री नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है. प्रत्येक विद्यालय में शिकायत पेटी रखने और अभिभावक के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है