प्रतिनिधि,समस्तीपुर : अब सीबीएसई बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करना आसान नहीं होगा. सीबीएसई ने स्कूलों को दी जाने वाली संबद्धता के नियमों को अब काफी सख्त कर दिया है. नए नियमों के तहत अब स्कूलों को सीबीएसई से संबंद्धता लेने के लिए भूमि एवं भवन का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है. सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी नए नियम के तहत अब भूमि का प्रमाण जिलाधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए. वहीं, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र कम से कम भवन निर्माण विभाग के सहायक अभियंता द्वारा जारी होना चाहिए. पहले स्कूलों को भवन प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होती थी. नए नियम उन स्कूलों पर लागू किए जाएंगे, जिन्हें 15 अगस्त 2024 के बाद सीबीएसई से संबंद्धता लेनी है. साथ ही जो स्कूल अपग्रेडेशन के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें भी नए नियमों के तहत प्रमाण पत्र देना होगा. जो स्कूल संबद्धता की अवधि में विस्तार करना चाहते हैं उनको भी नए नियमों में शामिल किया गया है. नए प्रमाण पत्र एक वर्ष से पहले का जारी नहीं किया गया होना चाहिए. शहर के सेंट्रल पब्लिक स्कूल के निदेशक मो. आरिफ का कहना है कि सीबीएसई द्वारा नियमों को सख्त करने से स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी. दरअसल भवन की सुरक्षा को लेकर सीबीएसई किसी की छूट देने को तैयार नहीं है. ऐसे में अब नए स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा. बोर्ड ने हर स्कूल के क्लास रूम के लिए भी नियम बनाए हैं.सामान्य बच्चों की तरह दिव्यांग बच्चों को भी विशेष विद्यालय के अलावा सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त स्कूलों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिल सके इसके लिए यह पहल की जा रही है. सीबीएसई ने सभी संबद्धता प्राप्त स्कूलों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किया है. सीबीएसई से संबद्धता चाहने वाले स्कूलों को भी इस दिशा-निर्देश का पालन करना है. दरअसल सीबीएसई ने सभी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के भी नामांकन का आदेश दिया है. इन बच्चों को बिना भेदभाव सामान्य बच्चे की तरह अच्छी शिक्षा दी जानी है.
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