प्रतिनिधि, सहरसा . बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुल पांच असामाजिक तत्वों को जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी ने जिला व थाना बदर का आदेश दिया है. अपने आदेश में जिलाधिकारी ने कहा कि इनकी संभावित दबंगता एवं आपराधिक गतिविधियों से आगामी लोक 0सभा चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या हो सकती है. पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला दंडाधिकारी वैभव चौधरी ने बीसीसीए वाद में अपने न्यायालय में प्रतिवादियों एवं राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक से सुनवाई कर जिला व थाना बदर का आदेश पारित किया. अपने आदेश में उन्होंने कहा कि ये वर्तमान में न्यायालय से जमानत पर मुक्त हैं. ये अपराधी काफी मनबढू एवं उपद्रवी किस्म के व्यक्ति हैं. ये संज्ञेय अपराध में संलिप्त रहे हैं एवं इनकी गतिविधि सक्रिय है. इनके क्षेत्र में रहने से विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है. प्रशासनिक एवं जनहित में जिला व थाना बदर किये गये संबंधित को थाना में सदेह उपस्थित होकर प्रत्येक दिन सात बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक एवं पांच बजे अपराह्न से आठ बजे अपराह्न तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे. संबंधित थाना प्रभारी को आदेश दिया गया कि उनके थाना में तडीपार किये गये असामाजिक तत्व का प्रतिदिन पंजी में उपस्थिति दर्ज करायेंगे एवं पुलिस अधीक्षक को साप्ताहिक प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे. जिन आपराधिक पृष्ठभूमि के असामाजिक तत्वरें को बीसीसीए के तहत छह माह के लिए जिला व थाना बदर किया गया है. इनमें महिषी थाना क्षेत्र के तेघरा निवासी सज्जन सदा का पुत्र वकील सदा को सौरबाजार थाना, महिषी थाना क्षेत्र के तेलहर निवासी उदयकांत सदा का पुत्र राजेश सादा को बसनही थाना, बसनही थाना क्षेत्र के अतलखा निवासी विशाल यादव का पुत्र कामकाम यादव को दरभंगा सदर थाना, सलखुआ थाना क्षेत्र के टेंगराही निवासी रामरक्षी यादव का पुत्र बंदर यादव उर्फ धर्मेंद्र यादव को सुपौल सदर थाना, सलखुआ थाना क्षेत्र के महादेव मठ निवासी विशुनदेव शर्मा का पुत्र गुलाब शर्मा को हाजीपुर थाना के लिए बदर किया गया है.
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