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हाइकोर्ट ने जेएनएसी के जवाब पर जतायी नाराजगी, पूछा : जमशेदपुर में सिर्फ 107 बहुमंजिले भवन हैं

झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) की कार्यशैली पर एक बार फिर नाराजगी जतायी.

– मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी

रांची/ जमशेदपुर .

झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) की कार्यशैली पर फिर नाराजगी जतायी. न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ में जेएनएसी में हो रहे अवैध भवनों के निर्माण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जेएनएसी का पक्ष सुना. खंडपीठ ने जवाब पर आश्चर्य जताते हुए माैखिक रूप से पूछा कि क्या जमशेदपुर में सिर्फ 107 ही बहुमंजिले भवन हैं. खंडपीठ ने जेएनएसी को मामले की अगली सुनवाई में बताने का निर्देश दिया कि जमशेदपुर में कितने बहुमंजिले भवनों का नक्शा स्वीकृत किया गया है. बहुमंजिले भवनों की संख्या कितनी है. इनमें से कितने बिल्डिंग में स्वीकृत नक्शा विचलन किया गया है. इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है. इन बहुमंजिले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की की सुविधा है या नहीं. जेएनएसी को वस्तुस्थिति जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 29 अगस्त की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व जेएनएसी की ओर बताया गया कि जेएनएसी क्षेत्र में 107 बहुमंजिले बिल्डिंग हैं, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है. इनमें से 46 बिल्डिंग के बेसमेंट या पार्किंग में कब्जा का मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए 42 बिल्डिंग के बेसमेंट को खाली करा लिया गया है.

जेएनएसी के दावे पर प्रार्थी की ओर से जताया गया विरोध

हाइकोर्ट में सुनवाई के दौरान जेएनएसी के दावे पर प्रार्थी की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि जेएनएसी क्षेत्र में 1700 से लेकर 1800 के बीच बहुमंजिले बिल्डिंग हैं. अधिकांश में नक्शा का विचलन किया गया है. जेएनएसी सिर्फ 46 बिल्डिंग के बेसमेंट का व्यवसायिक उपयोग या कब्जा की बात कर रही है. पूर्व की जनहित याचिका के दौरान वर्ष 2011 में ही 46 बिल्डिंग के बेसमेंट में कब्जे की बात कही गयी थी. 13 वर्षों के बाद भी 46 बिल्डिंग के बेसमेंट में कब्जे की बात कही जा रही है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राकेश कुमार झा ने जनहित याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि जेएनएसी क्षेत्र में वर्ष 2023 तक लगभग 1246 भवनों का अवैध निर्माण हुआ है. 57 भवन निर्माणाधीन हैं.

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