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आशीष मिश्रा को फिलहाल राहत नहीं, लखीमपुर हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब

Lakhimpur kheri violence: रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस करुणेश सिंह पवार की सिंगल जज बेंच ने आज जमानत याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर एजीए ने पक्ष रखा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने लखीमपुर हिंसा के मुख्या आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में योगी सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट अगली सुनवाई दस दिन बाद करेगी. निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद आशीष मिश्रा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस करुणेश सिंह पवार की सिंगल जज बेंच ने आज जमानत याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर एजीए ने पक्ष रखा. उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही है.

एजीए ने कोर्ट को आगे बताया कि लखीमपुर हिंसा मामले की जांच एसआईटी के द्वारा की जा रही है, जिसके बाद कोर्ट ने यूपी सरकार को आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने और सभी गवाहों के बयान दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है.

बता दें कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यूपी सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आईजी पद्मजा चौहान, प्रीतिंदर सिंह तथा एसबी शिरोडकर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है. वहीं इस एसआईटी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रिटा जस्टिस राकेश जैन मॉनिटरिंग कर रहे हैं. पिछले दिनों एसआईटी की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी.

गौरतलब है कि यूपी के लखीमपुर के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की कार से कुचल दिया गया, जिसमें छह किसानों की मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया.

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