Lucknow: प्रदेश के सोनभद्र जनपद में आठ वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में आरोपी दुद्धी विधायक रामदुलार के विरुद्ध गुरुवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने कई तिथियों से कोर्ट में हाजिर न आने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. साथ ही कड़ा रुख अपनाते हुए दुद्धी विधायक रामदुलार को गिरफ्तार कर 23 जनवरी को कोर्ट में हाजिर कराने का आदेश सोनभद्र एसपी को दिया है.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 4 नवंबर 2014 को शाम 7 बजे उसकी नाबालिग बहन रोती हुई आई और पूछने पर बताया कि उसके साथ गलत कार्य किया गया है. बहन ने बताया कि प्रधान पति रामदुलार (वर्तमान में दुद्धी विधायक हैं) ने कई बार डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया. डर की वजह से उसने परिजनों को नहीं बताया. आज भी शौच जाने के समय उसने उसके साथ गलत काम किया. किसी तरह से वह भागकर आई.
इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की, जिसमें पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. इसी मामले में विधायक रामदुलार के बयान के लिए तारीख तय थी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सत्यप्रकाश त्रिपाठी और दुद्धी विधायक के अधिवक्ता रामवृक्ष तिवारी उपस्थित हुए.
इस दौरान 10 जनवरी, 17 जनवरी व 19 जनवरी को भी बीमारी का हवाला देकर अधिवक्ता के जरिए प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर. साथ ही कड़ा रुख अपनाते हुए दुद्धी विधायक रामदुलार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 23 जनवरी को कोर्ट में हाजिर कराने का आदेश सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक को दिया है.