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UP News : माफिया मुख्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया फैसला

2009 में कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी. 2010 में मीर हसन ने करंडा थाना में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था. हत्या और हत्या के प्रयास के दोनों मामलों में अंसारीपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था.

लखनऊ: गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली माफिया से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर मामले में अपना फैसला सुनाया है. सजा का अभी ऐलान नहीं किया गया है. 2009 में कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी. 2010 में मीर हसन ने करंडा थाना में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था. हत्या और हत्या के प्रयास के दोनों मामलों में अंसारीपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था. फैसला सुनाए जाने के बाद मुख्तार अंसारी भी माैजूद था.

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