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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हाईकोर्ट का आया फैसला, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, जानें अदालत में क्या हुआ

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं की याचिका सुनवाई योग्य है.

लखनऊ. वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हाईकोर्ट ने बुधवार को अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी (एआईएमसी) की अपील को खारिज कर दिया है.वाराणसी के जिला जज द्वारा 12 सितंबर को दिए गऐ फैसला को बरकरार रखा है.इंतजामिया कमेटी ने हिन्दू पक्ष राखी सिंह और अन्य महिलाओं के मामले में वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर आपत्ति दाखिल कर यथास्थिति बनाए रखने की मांग हाईकोर्ट से की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली हिंदुओं की याचिका सुनवाई योग्य है. इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया. हिन्दू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में नियमित रूप से श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की पूजा करने की अनुमति मांगी है.

मस्जिद कमेटी की याचिका विचारणीय नहीं

न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने प्रतिद्वंदी पक्षों के वकीलों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया. हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील हरि शंकर जैन ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि वह दिन दूर नहीं जब हम वहां एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करेंगे और वर्तमान ढांचे को हटा दिया जाएगा. कोर्ट ने साफ कहा है कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका विचारणीय नहीं है और इसे खारिज कर दिया. यह फैसला देश के समस्त हिन्दुओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है.”

श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का केस चलेगा

12 सितंबर को, जिला अदालत ने हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा के अधिकार की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया था,जिनकी मूर्तियां ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हैं. हाइकोर्ट के बुधवार के आदेश के बाद वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का केस चलता रहेगा.

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