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Lakhimpur Kheri Violence: रिटायर्ड जज करेंगे हिंसा की जांच, 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार जैन की नियुक्ति करना चाहता है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को एक दिन का वक्त चाहिए. इस मसले पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश जैन से बात करनी है.

Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है कि जांच की निगरानी के लिए उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को नियुक्त कर सकता है. अदालत जिसे भी सही समझे, उसे नियुक्त करने का फैसला दे सकता है.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार जैन की नियुक्ति करना चाहता है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को एक दिन का वक्त चाहिए. इस मसले पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश जैन से बात करनी है.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर (बुधवार) को होगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हम किसी भी जज से जांच के लिए तैयार हैं.

दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच में जुटी उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी को अपग्रेड करने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उत्तर प्रदेश सरकार मंगलवार तक यूपी के आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट सौंपे. ध्यान रखें कि आईपीएस यूपी कैडर के हों. लेकिन, उत्तर प्रदेश के रहने वाले ना हो. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक सभी नाम मांगे हैं.

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की जांच पर गंभीर सवाल उठाए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लखीमपुर खीरी हिंसा में शामिल एक विशेष आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों एफआईआर की अलग-अलग जांच के निर्देश दिए थे.

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