Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी है. माना जा रहा है कि आशीष के वकील अब जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी डालेंगे.
बता दें, लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसान, स्थानीय पत्रकार और एक भाजपा कार्यकर्ता सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी. किसान संगठनों ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को कुचलने का आरोप लगाया है.
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आरोप है कि जिस थार जीप से किसानों को कुचला गया था, वह आशीष मिश्रा ही चला रहे थे. आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए समन भेजकर क्राइम ब्रांच के दफ्तर बुलाया गया था, जहां करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद शनिवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया गया.
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एसआईटी में शामिल सहारनपुर के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के मुताबिक, आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे. आशीष का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है, जिसकी जांच करायी जा रही है. आशीष मिश्रा की एसआईटी 14 दिन की रिमांड चाहती थी, लेकिन तीन दिन की ही रिमांड मिल पायी. आज रिमांड का दूसरा दिन है.
उधर, इस मामले में अन्य आरोपी अंकित दास को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रही पर्यवेक्षण समिति ने गिरफ्तार कर लिया. उसे 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. अंकित दास आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ था.
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Posted By: Achyut Kumar