Lucknow: माफिया अतीक अहमद के बाद अब एक अन्य माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. प्रदेश के गाजीपुर जनपद में गैंगस्टर एक्ट के लगभग 16 वर्ष पुराने मामले में शनिवार को फैसला आएगा. कोर्ट के आने वाले फैसले पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं. गैंगस्टर एक्ट में अधिकतम 10 वर्ष की सजा हो सकती है.
गाजीपुर में अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में आरोपित माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई सांसद अफजाल अंसारी पर बहस पूरी की जा चुकी है. इस मामले में सुनवाई के दौरान मुख्तार के मामले में दस और अफजाल के मामले में सात लोगों ने गवाही दी है. अब इस पर शनिवार को फैसला सुनाया जाना है.
प्रदेश में प्रयागराज के उमेश पाल अपहरण कांड में पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हो चुकी है. वहीं उमेश पाल हत्याकांड में उसका बेटा असद और गुर्गा गुलाम मोहम्मद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं. ऐसे में अतीक अहमद जहां सुर्खियों में बना हुआ है, वहीं माफिया मुख्तार और अफजाल के फैसले को लेकर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं. अफजाल अंसारी के लोकसभा सांसद होने के कारण सजा होने की स्थिति में इसका लोकसभा की सदस्यता पर असर पड़ सकता है.
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इस मामले में गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर हैं. अदालत ने 23 सितंबर 2022 को मुख्तार और अफजाल के खिलाफ आरोप तय किया था. अभियोजन की तरफ से 12 जनवरी को प्रथम गवाह रिटायर इंस्पेक्टर राम दरस यादव की गवाही पूरी होने के बाद 14 फरवरी को दूसरे गवाह सूर्य प्रकाश यादव का बयान दर्ज हुआ था.
इसके बाद मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की ओर से 21 फरवरी को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया. बाद में एक अप्रैल को सांसद अफजाल अंसारी और दो अप्रैल को मुख्तार अंसारी की ओर से बहस पूरी की गई. जिसके बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया. इसक बाद अब शनिवार को मामले में फैसला सुनाया जाना है. इससे पहले एक अन्य गैंगस्टर के मामले में विगत 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है.
वर्ष 2005 में मुहम्मदाबाद के बसनिया चट्टी पर कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद 22 नवंबर 2007 को मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और इनके बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. एजाजुल हक का निधन हो चुका है. गैंग चार्ट में अफजाल अंसारी पर कृष्णानन्द राय हत्याकांड का मामला है, जबकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ इसके अलावा एक अन्य मामला रूंगटा अपहरण और हत्याकांड का है.