लखनऊ: यूपी सरकार ने सेफ सिटी परियोजना के तहत प्रदेश के 17 नगर निगमों और गौतमबुद्धनगर के सरकारी, गैर सरकारी विद्यायलों, कॉलेज, मदरसों, विश्वविद्यालयों के एंट्री और एग्जिट प्वॉइंट को सीसीटीवी से लैस किया है. इन शहरों के निजी कोचिंग संस्थानों की भी तीसरी आंख से मॉनिटरिंग की जा रही है. योगी सरकार ने यह निर्णय इन संस्थानों के बाहर लगने वाले अराजकतत्वों के जमावड़े और छेड़खानी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिये लिया है. योगी सरकार की ओर से निजी कोचिंग संस्थानों में बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक गाइड लाइन भी जारी की गयी है.
यूपी सरकार ने सेफ सिटी परियोजना के तहत 17 नगर निगम और गौतमबुद्धनगर के 2500 विद्यालयों को सीसीटीवी से लैस करने के लिए चिन्हित किया. इनमें से 1692 विद्यालयों में सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, जबकि शेष में लगाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है. इन संस्थानों में 26,568 सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं. इनमें 68 मान्यता प्राप्त राजकीय विद्यालय, 646 सहायता प्राप्त विद्यालय और 1786 वित्त विहीन विद्यालय शामिल हैं.
इन विद्यालयों के क्लासरूम, कॉरिडोर, प्रवेश एवं निकास द्वार पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। वहीं परियोजना के तहत 162 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 5,505 कैमरे लगाए गए। इनमें 21 राजकीय डिग्री/पीजी कॉलेज, 85 सहायता प्राप्त डिग्री/पीजी कॉलेज, 49 वित्त विहीन डिग्री/पीजी कॉलेज और 7 राज्य विश्वविद्यालय शामिल हैं। इसमें क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय शामिल नहीं हैं.
बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर कोचिंग संस्थानों के लिए जारी की गई गाइड लाइनपरियोजना के तहत 17 नगर निगम और गौतमबुद्धनगर के 606 कोचिंग संस्थानों को सीसीटीवी लगाने के लिए चिन्हित किया गया है. इनमें 448 कोचिंग संस्थान 17 नगर निगम और 158 कोचिंग संस्थान गौतमबुद्धनगर के शामिल हैं. वहीं 418 कोचिंग संस्थानों में 866 कैमरे लगाए जा चुके हैं, जबकि शेष 188 कोचिंग संस्थानों में कैमरे लगाने की प्रक्रिया जारी है. इन सीसीटीवी कैमरों को नगर विकास विभाग द्वारा स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम से इंटीग्रेट किया जा रहा है.
इसके अलावा योगी सरकार की ओर से बालिकाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर गाइड लाइन जारी की गयी, जिसमें कोचिंग संस्थानों को बालिकाओं के आने-जाने के समय से लेकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी तय की गयी है. गाइड लाइन में कोचिंग संस्थानों को शाम को एक निश्चित समय के बाद बालिकाओं की क्लास संचालित न किए जाने को लेकर निर्देश दिये गये हैं, ताकि बालिकाएं समय से अपने घर पहुंच सकें. वहीं अक्सर कोचिंग संस्थानों में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं, जिससे निपटने के लिए गाइड लाइन में आग को लेकर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सहित सुरक्षित भवन में कोचिंग संस्थान का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं.
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