18.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

UP News: राज बब्बर को 26 साल पहले लखनऊ में चुनाव अधिकारी से की थी मारपीट, कोर्ट ने अब सुनायी सजा

Uttar Pradesh News: लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरूवार को कांग्रेस नेता और पूर्व यूपी अध्‍यक्ष राज बब्‍बर को 26 साल पुराने मामले में 2 साल की सजा सुनाई है. हालांकि, इस फैसले के व‍िरोध में वे ऊपरी अदालत में भी अपील करेंगे.

Uttar Pradesh News: लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरूवार को कांग्रेस नेता और पूर्व यूपी अध्‍यक्ष राज बब्‍बर को 26 साल पुराने मामले में 2 साल की सजा सुनाई है. हालांकि, इस फैसले के व‍िरोध में वे ऊपरी अदालत में भी अपील करेंगे. एक्टर और राजनेता राज बब्बर को एमपी/एमएलए कोर्ट दो साल की सजा के अलावा 8500 रुपयो का जुर्माना भी लगाया है. हालांकि, इस मामले में उन्हें कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दे दी है. अब उन्हें राहत के 30 दिन के अंदर अपर कोर्ट में जाना होगा.

आपको बता दें यह मामला 26 साल पुराना यानी 1996 का है. जानकारी के मुताबिक राज बब्बर ने एक मतदान अधिकारी की पिटाई कर दी थी. इसी मामले को लेकर 2 मई 1996 में मतदान अधिकारी ने वजीरगंज में दर्ज कराई थी एफआईआर. उस वक्त राज बब्बर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे.पोलिंग ऑफिसर ने थाना वजीरगंज में राज बब्बर समेत कई और लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि राज बब्बर अपने समर्थकों के साथ पोलिंग स्टेशम में घुसे और ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों के साथ मारपीट की जिससे कई पोलिंग एजेंट्स को चोंटें आईं थीं.

Also Read: Bakrid 2022: खुशखबरी, इस दिन मुफ्त में कीजिए ताजमहल का दीदार, तीन घंटे तक मिलेगा निशुल्क प्रवेश

केस की विवेचना के बाद 23 मार्च 1996 को राजबब्बर और अरविंद यादव के विरुद्ध धारा 143, 332, 353, 323, 504, 188 आईपीसी एवं लोक प्रतिनिधित्व निवारण अधिनियम के अलावा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था.बता दें कि फिलहाल, राज बब्बर कांग्रेस के नेता हैं, वह यूपी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें