लखनऊ : उत्तर प्रदेश में आज से कक्षा छह से कक्षा आठ के विद्यार्थियों के लिए सरकारी और निजी विद्यालय खुल रहे हैं. अभी सप्ताह में दो-दो दिन कक्षाएं चलेंगी. साथ ही 50 फीसदी विद्यार्थियों को ही सभी कक्षाओं में बुलाये जाने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में केंद्र सरकार के 30 सितंबर, 2020 के निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को खोलने का निर्देश दिया गया है.
विद्यालय की सभी कक्षाओं में छात्रों की कुल क्षमता की 50 फीसदी उपस्थिति पहले दिन रहे और शेष 50 फीसदी की उपस्थिति दूसरे दिन रहे. प्राथमिक स्तर पर कक्षा एक और पांच सोमवार-गुरुवार, कक्षा 2 व 4 मंगलवार-शुक्रवार, कक्षा 3 बुधवार-शनिवार को खुलेंगे. उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 सोमवार-गुरुवार, कक्षा 7 मंगलवार-शुक्रवार और कक्षा 8 बुधवार-शनिवार को खुलेंगे. जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या अधिक हैं, वहां दो पालियों में कक्षाएं संचालित होंगी.
स्कूल साफ पीने का पानी की उपलब्धता के लिए विद्यार्थियों को घर से पानी की बोतल लाना होगा. छात्रों को एक दूसरे का मास्क अदला-बदली नहीं करने का निर्देश दिया गया है. सभी बच्चों को नाक, आंख, कान, मुंह आदि छूने से बचने और कफ सर्दी, बुखार आदि के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया है. साथ ही यत्र-तत्र थूकने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गयी है. सभी सफाई कर्मियों के लिए जरूरी उपकरण, जैसे- ग्लब्स, फेस कवर, मास्क, हाथ धोने का साबुन उपलब्ध कराने की बात कही गयी है. छात्रों को पाठ्यपुस्तकें, नोटबुक, पेन, भोजन आदि एक-दूसरे से साझा नहीं करने का निर्देश दिया गया है.
विद्यालय खोलने के पहले स्कूल कैंपस और सभी कक्षाओं के फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी भंडारकक्ष, पानी की टंकी, किचेन, वॉशरूम, प्रयोगशाला, लाईब्रेरी आदि की सफाई के साथ सैनिटाइज कराने के साथ स्कूल में डिजिटल थर्मामीटर, सेनेटाइजर, साबुन आदि की व्यवस्था अनिवार्य किया गया है. छात्र-छात्राओं के बैठने की व्यवस्था, शिक्षक के स्टाफ रूम, कार्यालय, आगत कक्ष में भी कम-से-कम छह फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था जरूरी है. स्कूल के प्रवेश एवं निकास द्वार पर भीड़ ना लगे, इसके लिए क्रमवार समय आवंटित करने को कहा गया है.
प्राथमिक विद्यालय के वर्गकक्ष, बाहरी नोटिस बोर्ड, दिवाल आदि पर सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने, सेनेटाइजेशन, हाथ सफाई, यत्र-तत्र थूकने पर प्रतिबंध के संबंध में मुद्रित पोस्टर लगाया जाये. साथ ही आगंतुक कक्ष, हाथ सफाई स्थल, पेयजल केंद्र, टॉयलेट के बाहर जमीन पर वृत्ताकार चिह्न छह फीट की दूरी पर बनाया जाये.
स्कूल में छात्र-छात्राओं के विद्यालय में आने के पूर्व माता-पिता या अभिभावक से अनिवार्य रूप से सहमति लिया जाना जरूरी है. यदि छात्र का परिवार घर से ही अध्ययन करना चाहते हैं, तो उन्हें घर से ही अध्ययन करने अनुमति होगी. साथ ही स्कूल के नजदीकी स्वास्थ्य कर्मी, नर्स, डॉक्टर, कॉउन्सलर की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है, जिससे छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति की जांच नियमित तौर पर की जा सके.
यदि विद्यालय में किसी छात्र अथवा स्टॉफ को कोरोना पॉजिटिव का संदिग्ध केस पाया जाता है, तो उसे विद्यालय में तत्काल आइसोलेट किया जाये. चिकित्सकों द्वारा परीक्षण करने तक मास्क, फेसकवर उपलब्ध कराया जायेगा. छात्र-छात्राओं की पॉजटिव रिपोर्ट की संदिग्धता की स्थिति में प्रोटोकाल के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है.
विद्यालय खुलने के बाद विद्यालय परिसर की प्रतिदिन सफाई करने, सफाई कार्य में छात्रों को ना लगाने, अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण, पेयजल एवं जल निकास का समुचित प्रबंध करने की बात कही गयी है. साथ ही सामान्यतः छूए जानेवाले तल, जैसे- दरवाजे की कुंडी, डैशबोर्ड, डस्टर, बेंच-डेस्क आदि की निरंतर सफाई एवं सेनेटाईजेशन का निर्देश दिया गया है.