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UP News: अब स्कूली बच्चों से नहीं लिया जा सकेगा बस का मनमाना किराया, योगी सरकार ने तय किया रेट

यूपी में अब स्कूली बच्चों से बस का मनमानी किराया नहीं लिया जा सकेगा. योगी सरकार ने बसों का रेट तय कर दिया है. अब किराया दूरी के हिसाब से लिया जाएगा.

UP News: अब स्कूल बस मालिक मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे. योगी सरकार ने किराया तय कर दिया है. यह किराया दूरी के हिसाब से तय किया गया है. इसके साथ ही, सरकार ने हर साल किराया तय करने का फॉर्मूला भी जारी किया है.

परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह आदेश जारी किया है, जो कक्षा एक से 12 तक के स्कूलों में पंजीकृत बसों पर लागू होगा.

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स्कूली बसों का किराया मेंटेनेंस व्यय से तय किया जाएगा. इसके लिए 2021 आधार वर्ष माना जाएगा. इसलिए इस बार मेंटेनेंस शुल्क 1648 रुपये तय किया गया है.

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पांच किलोमीटर तक निर्धारित शुल्क का 50 फीसदी, पांच से 10 किमी तक शत-प्रतिशत किराया लिया गया है. वहीं, 10 किमी से ज्यादा दूरी के लिए 25 फीसदी ज्यादा शुल्क लिया जाएगा. एसी बस चलाने वाले स्कूल भी 25 फीसदी ज्यादा किराया ले सकते हैं.

हर साल जुलाई में किराये का निर्धारण होगा, जो जिला विद्यालय वाहन सुरक्षा समिति तय करेगी. स्कूली बसों के किराये का फॉर्मूला तय करते समय वर्तमान अनुरक्षण व्यय, स्टाफ की सैलरी में वृ्द्धि, वाहन के खर्च में वृद्धि, और औसतन एक बस के विद्यार्थियों की संख्या को मानक बनाया गया है.

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