UP Police Recruitment 2023: यूपी पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थी नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. इसके लिए एजेंसी का चयन होने के बाद भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा. वहीं इस महीने दो तारीखें भर्ती को लेकर अहम हैं. इनमें उपनिरीक्षक भर्ती में 7 नवंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं, जिसके बाद प्रक्रिया पूरी करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को सब इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलेगा, जबकि 10 नवंबर को सहायक निरीक्षक के पदों के लिए टाइपिंग परीक्षा है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ओर से राज्य में कॉन्स्टेबल के 52699 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती की घोषणा की जा चुकी है. इसके बाद से अभ्यर्थी नोटिफिकेशन जारी का इंतजार कर रहे हैं, ताकि इसके बाद विस्तृत कार्यक्रम के आधार पर वह आवेदन कर सकें. ये भर्ती वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम (OTR) के तहत की जाएगी. संभावना जताई जा रही है नवंबर-दिसंबर के मध्य किसी वक्त नोटिफिकेशन जारी हो सकता है. इसके लिए भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर समय-समय पर विजिट करते रहें.
इस बीच यूपी पुलिस में मृतक आश्रित कोटे से सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन के बाद आपत्तियां मांगी गई हैं. उपनिरीक्षक के पदों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रयुक्त घोषित अभ्यर्थियों की परीक्षा 26 अक्टूबर को आयोजित कराई गई थी, जिसमें पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प प्रकाशित करते हुए इस संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से कहा गया है कि इस संबंध में कोई भी आपत्ति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के जरिए भेजी जा सकती है. 7 नवंबर की मध्य रात्रि के बाद दर्ज कराई गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा. आपत्ति में समर्थन में साक्ष्य देना जरूरी है.
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इसके अलावा यूपी पुलिस में सहायक उपनिरीक्षक लिपिक की हिंदी और अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा 10 नवंबर को राजधानी लखनऊ में आयोजित की जाएगी. यूपी पुलिस भर्ती से जुड़े एक अन्य मामले में अब पुनरीक्षित परिणाम घोषित किया जाएगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को 2018 की पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर ये आदेश दिया है. एक सवाल का गलत विकल्प देने के कारण ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, जिस पर आदेश दिया गया है. इसमें पब्लिक नोटिस जारी कर सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल कराकर चयनित होने पर उन्हें खाली रह गये 603 पदों के विरुद्ध नियुक्ति दी जाएगी. यह प्रक्रिया छह सप्ताह में पूरी करनी होगी.
खास बात है कि इस आदेश का लाभ हाईकोर्ट में अपील करने वाले अभ्यर्थियों को ही मिलेगा. नियुक्त होने वाले वरिष्ठता श्रेणी में सबसे नीचे रखें जाएंगे और इन्हें नियुक्ति तिथि से ही वेतन पाने का हक होगा. हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक इस प्रक्रिया का पहले से चयनित नियुक्त कॉन्स्टेबलों पर नहीं पड़ेगा.
दरअसल इस प्रकरण में याचीगण चयनित हुए, दस्तावेज सत्यापन हुआ, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भेजा गया. जब चयन सूची जारी हुई तो याचियों का नाम नदारद था. सभी याचियों को कट ऑफ अंक के लगभग समान अंक मिले थे. सवाल उठाया कि प्रश्न 68 का सही विकल्प ‘सी’ था जबकि उत्तर विकल्प ‘डी’ दिया गया था. विशेषज्ञ रिपोर्ट में याचियों की आपत्ति सही पाई गई. कोर्ट ने बोर्ड से पूछा कि कितने पद खाली रह गए हैं.
इस पर बताया गया कि भर्ती के 603 पद खाली है, जिन्हें अगली भर्ती में कैरी फारवर्ड किया जायेगा. लेकिन, अभी तक नई भर्ती में कैरी फारवर्ड नहीं किया जा सका है. हाईकोर्ट ने सही जवाब देने वालों को निर्धारित अंक देकर लिखित परीक्षा का पुनरीक्षित परिणाम घोषित करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि जो याची मेडिकल टेस्ट में सफल हों, उन्हें खाली रह गए पदों पर नियुक्ति दी जाए.