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मुंबई में निवेशकों से 27 करोड़ रुपये की ठगी, बिल्डर पिता-पुत्र पंजाब से गिरफ्तार

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बिल्डर द्वारा झूठे वादे कर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने के लिए ईओडब्ल्यू में दर्ज तीन मामलों में वांछित था. इन मामलों में बिल्डर का बेटा भी आरोपी है.

मुंबई पुलिस ने एक बिल्डर को अपने निवेशकों से 27 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोप है कि बिल्डर ने शहर में उसकी आवासीय परियोजना में निवेश करने के एवज में आकर्षक लाभ का वादा किया था. एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि आर्थिक अपराध इकाई (ईओडब्ल्यू) ने आरोपी बिल्डर को पंजाब से गिरफ्तार किया है.

पिता-पुत्र ने निवेशकों से की लाखों की ठगी

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बिल्डर द्वारा झूठे वादे कर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने के लिए ईओडब्ल्यू में दर्ज तीन मामलों में वांछित था. इन मामलों में उसका बेटा भी आरोपी है, जो फिलहाल फरार है. अधिकारी के मुताबिक, 57 वर्षीय एक निवेशक व अन्य ने आरोपी की परियोजना में कुल 19.30 करोड़ रुपये का निवेश किया था.

फ्लैट के नाम पर लाखों की ठगी, जानें पूरा मामला

बताते चले कि बिल्डर के द्वारा बिछाए गए जाल में शुरुआत में, शिकायतकर्ता को अपने निवेश किए गए पैसों पर रिटर्न मिला, लेकिन बाद में पिता-पुत्र ने उनसे कहा कि उन्हें नकद रिटर्न के बजाय आवासीय परियोजना में फ्लैट दिए जाएंगे. शहर के सायन चूनाभट्टी इलाके में आवासीय परियोजना का काम किया जा रहा है. कुछ महीने बाद जब बिल्डर ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो निवेशक को एहसास हुआ कि उन्हें और अन्य को ठग लिया गया है, जिसके बाद सांताक्रूज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई.

आरोपी के खिलाफ 335 मामले दर्ज

अधिकारी ने बताया कि इसके बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई. अधिकारी ने कहा, “जांच के दौरान यह पता चला कि आवास योजना के कुछ और निवेशकों ने पिता-पुत्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और इसमें शामिल कुल राशि 27.57 करोड़ रुपये थी. अधिकारी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 के तहत 335 मामले दर्ज कराए गए थे, जो मुंबई की विभिन्न अदालतों में लंबित हैं. यह धारा चेक बाउंस होने से संबंधित है.

(भाषा- इनपुट के साथ)

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