आय से अधिक संपत्ति के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. यही नहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया है.
आय से अधिक संपत्ति की जांच सीबीआई या ईडी से कराने को लेकर दायर की गयी थी याचिका
मालूम हो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच सीबीआई या ईडी से कराने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता गौरी भिडे पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
ठाकरे के रिश्तेदार की 6.45 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने किया था कुर्क
मालूम हो पिछले साल ईडी ने उद्धव ठाकरे के करीबी की 6.45 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया था. इस मामले में बताया जाता है कि उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर माधव पाटनकर, श्री साईबाबा गृहनिर्मिती प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं और उसे नियंत्रित करते हैं.
शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल परब का सहयोगी ईडी की हिरासत में
शिवसेना (यूबीटी) के नेता अनिल परब के करीबी माने जाने वाले सदानंद कदम को उनकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद एक विशेष अदालत ने 15 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है. महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के दापोली में स्थित एक रिसॉर्ट से जुड़े धन शोधन के कथित मामले में कदम को गिरफ्तार किया गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता व पूर्व मंत्री परब तथा अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज धन शोधन के 10 करोड़ रुपये से ज्यादा के मामले में रत्नागिरि के दापोली में स्थित साईं रिसॉर्ट को इस साल जनवरी में जब्त किया था. धन शोधन का यह मामला रिसॉर्ट निर्माण के दौरान तटवर्ती नियमन जोन के प्रावधानों के कथित उल्लंघन से जुड़ा हुआ है.