मुजफ्फरपुर : बुजुर्ग, दिव्यांग और सर्विस मतदाताओं को पोस्टल बैलेट निर्वाची पदाधिकारी के पास भेजने के लिए खर्च नहीं लगेगा. चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट के टिकट का खर्च उठाने का निर्णय लिया है.
बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गोपाल मीणा ने डाकघर के मुख्य महाध्यक्ष को इस संबंध में पत्र भेज दिया है. बगैर टिकट भेजा जायेगा पोस्टल बैलेट का लिफाफा. अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अपने पत्र में कहा है कि विधानसभा चुनाव में सर्विस मतदाता, बुजुर्ग और दिव्यांग भी मताधिकारी का प्रयोग करते हैं.
ऐसे मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट (इटीपीबीएस) के माध्यम से मतपत्र उपलब्ध कराये जाते हैं. सेवा मतदाता इटीपीबीएस के माध्यम से प्राप्त मतपत्र पर मतदान करने के बाद मतपत्र सहित अन्य कागजात को लिफाफा में भर कर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के पते पर डाक से भेजेंगे.
उक्त लिफाफा पर कोई डाक टिकट नहीं लगाया जायेगा. ऐसी परिस्थिति में लिफाफा को डाक विभाग स्वीकार करते हुए उसे समय पर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगा. इन लिफाफों पर आनेवाले व्यय का भुगतान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (बिहार) के कार्यालय की ओर से किया जायेगा. चुनाव आयोग ने मुख्य डाक महाध्यक्ष से इस आशय की जानकारी राज्य के सभी संबंधित जिला स्तरीय डाक अधीक्षकों को देने का भी निर्देश दिया है.
Posted by Ashish Jha