नयी दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को लेफ्टिनेंट कर्नल रंगनाथन सुब्रमण्यम और दलाल गौरव कोहली को सीबीआई की 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कहा गया है कि भारतीय सेना में ‘ट्रांसफर-पोस्टिंग रैकेट’ काम कर रहा है. सेना के अधिकारी और बिचौलिये को सीबीआई ने गिरफ्तार करने के साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल के आवास से दो लाख रुपये भी जब्त किये थे. दोनों आरोपितों को दिल्ली में सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सोमवार को पेश किया गया. कोहली ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की, जिस पर नौ जून को सुनवाई होगी.
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की विभिन्न धाराओं सहित और भारतीय दंड संहिता की धारा-120 बी के तहत गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अधिकारियों पर आपराधिक साजिश रचने, अवैध रूप से पारितोषिक की मांग करने और लेने के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है. साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि रंगनाथन ने कोहली, पुरुषोत्तम समेत अन्य लोगों के साथ मिल कर आपराधिक षडयंत्र रचा, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में तैनात विभिन्न अधिकारियों को अवैध रूप से पारितोषिक लेने के बदले उन्हें मनपसंद स्थान पर ट्रांसफर या पोस्टिंग किया जा सके.
बताया जा रहा है कि पुरुषोत्तम ने सबसे पहले अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात वैसे कर्मचारी-अधिकारी से संपर्क किया, जो मनपसंद स्थान पर ट्रांसफर या पोस्टिंग चाहते हैं. उनसे संपर्क साधा, फिर उसने गौरव कोहली से संपर्क किया, जो सेना प्रमुख के क्वार्टर के कार्मिक विभाग में तैनात कई अधिकारियों का करीबी और परिचित भी है, ताकि सेना के मुख्यालय में तैनात उन वरिष्ठ अधिकारियों को बड़े पैमाने पर भुगतान के बदले ट्रांसफर-पोस्टिंग चाहनेवाले लोगों का स्थानांतरण कराया जा सके.