नयी दिल्लीः केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआर्इ) ने NDTV कर्ज भुगतान मामले में शिकायतकर्ता संजय दत्त से समय से पहले लोन का भुगतान करने में कथित अनियमितिाओं के संबंध में पूछताछ की. एजेंसी ने दत्त को अपना बयान देने के लिए बुलाया. उनसे मामले से जुड़ा अन्य ब्यौरा भी लिया गया.
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सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता से कर्ज भुगतान के मामले में पूछताछ की गयी. आईसीआईसी बैंक से संबद्ध ऋण से जुड़े दस्तावेज व संवाद का ब्यौरा मांगा गया है. उधर, सीबीआर्इ के सूत्रों ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक से उन अधिकारियों का नाम भी मांगा गया है, जो ऋण मंजूरी की प्रक्रिया में शामिल रहे. यह 375 करोड़ रुपये का ऋण (350 करोड़ रुपये की राशि वितरित) 2008 में मंजूर किया गया था और NDTV ने 10 महीने में ही इसे चुका दिया.
सीबीआई ने NDTV के मालिकों के खिलाफ की गयी कार्रवाई के अपने फैसले को स्पष्ट करने की कोशिश करते हुए कहा कि जांच एजेंसी प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करती है और यह कार्रवाई कानून की उचित प्रक्रिया के मुताबिक की गयी.
एजेंसी ने कहा कि आरोप प्रमोटरों- प्रणय रॉय, राधिका रॉय, आरआरपीआर होल्डिंग्स प्रा. लिमिटेड के गलत तरीके से 48 करोड़ रुपये प्राप्त करने तथा अपनी सांठगांठ एवं आपराधिक साजिश से आईसीआईएसी बैंक को नुकसान पहुंचाने के बारे में है.